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Last Updated :इंदौर (मध्यप्रदेश) , मंगलवार, 2 जनवरी 2024 (22:02 IST)

व्हॉट्सएप के जरिए बीवी को दे दिया 3 तलाक, शौहर के खिलाफ मामला दर्ज

व्हॉट्सएप के जरिए बीवी को दे दिया 3 तलाक, शौहर के खिलाफ मामला दर्ज - Gave 3 divorces to wife through WhatsApp
Gave 3 divorces to wife through WhatsApp : सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वॉट्सऐप (WhatsApp) पर वॉइस नोट भेजकर बीवी को 3 तलाक (3 talaq) देने के आरोप में इंदौर में 27 वर्षीय व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। रावजी बाजार पुलिस थाने के उपनिरीक्षक रामकुमार रघुवंशी ने बताया कि 23 वर्षीय महिला की शिकायत पर उसके शौहर के खिलाफ मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम 2019 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

 
उन्होंने बताया कि पीड़ित महिला और आरोपी का निकाह करीब 3 साल पहले हुआ था और उनकी एक बेटी भी है। रघुवंशी ने बताया कि महिला का आरोप है कि उसका शौहर निकाह के 3 महीने बाद से ही उसे परेशान कर रहा था और जब वह मां बनने वाली थी तो उसने उसके चरित्र पर लांछन लगाते हुए कहा था कि गर्भ में पल रहे बच्चे का पिता कोई और पुरुष है।
 
वॉट्सऐप पर वॉइस नोट भेजकर 3 बार तलाक कहा : उपनिरीक्षक के मुताबिक 18 दिसंबर को आरोपी ने अपनी पत्नी को वॉट्सऐप पर वॉइस नोट भेजकर कथित रूप से 3 बार तलाक कहा। रघुवंशी ने प्राथमिकी के हवाले से बताया कि पीड़ित महिला के परिजन विवाद सुलझाने के लिए दंपति को काजी के पास ले जा रहे थे, तब भी आरोपी ने अपनी पत्नी को 3 बार तलाक कहा। उपनिरीक्षक ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है।
 
गौरतलब है कि मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम 2019 एकसाथ 3 बार तलाक बोलकर वैवाहिक संबंध खत्म करने की प्रथा पर रोक लगाता है। इस कानून में मुजरिम के लिए 3 साल तक के कारावास का प्रावधान है।(भाषा)
 
Edited by: Ravindra Gupta
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