MP में 18 दिसंबर से खुल रहे 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों के लिए गाइडलाइन जारी, प्रार्थना और खेलकूद की गतिविधियों पर रहेगा बैन
भोपाल। मध्यप्रदेश में 18 दिसंबर से 9वीं से 12वीं तक की क्लास के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी है। बोर्ड की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए 10वीं और 12वीं की कक्षाओं के स्टूडेंट्स के लिए स्कूल नियमित रूप से पूरे निर्धारित समय तक के लिए संचालित रहेंगे। कक्षा 9वीं एवं 11वीं के लिए स्टूडेंट्स की संख्या और क्लास रूम के आधार पर प्रिसिंपल निर्णय लेंगे।
स्कूलों में स्टूडेंट्स की उपस्थिति माता-पिता, अभिभावकों की सहमति पर निर्भर होगी। माता-पिता, अभिभावकों द्वारा एक बार दी गई सहमति पूरे सत्र के लिए मान्य होगी। जारी निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि विद्यालय में विद्यार्थियों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी, जो विद्यार्थी विद्यालय की अपेक्षा ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी जाएगी।
आवासीय विद्यालय डे स्कूल के रूप में खोले जा सकेंगे। विद्यालयों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही परिवहन सुविधा में वाहनों में समुचित भौतिक दूरी सुनिश्चित की जाएगी और वाहनों को एक प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराइट से समय समय पर सैनिटाइज किया जाएगा।
प्रदेश के सभी शासकीय स्कूलों में शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक स्टाफ की उपस्थिति शत-प्रतिशत होगी। विद्यालय में प्रार्थना, सामूहिक गतिविधियां, खेलकूद, स्विमिंग पूल आदि गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। किसी भी स्थिति में विद्यार्थी एक स्थान पर एकत्रित न हों, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा। (file photo)