दिल्ली लॉकडाउन में और राहत, जानिए क्या मिली छूट...
नई दिल्ली। दिल्ली में कम होते कोरोना संक्रमण के बीच केजरीवाल सरकार ने रविवार को अनलॉक-7 की घोषणा करते हुए कोविड पाबंदियों में कई और राहत दी है।
सरकार के अब दिल्ली में किसी भी तरह की ट्रेनिंग की छूट दे दी है। इसके लिए DDMA की अनुमति की भी आवश्यकता नहीं है। इसमें दिल्ली पुलिस, आर्मी की ट्रेनिंग या किसी संस्थान की स्किल ट्रेनिंग, कर्मचारियों की ट्रेनिंग और स्कूल कॉलेज से जुड़ी ट्रेनिंग भी शामिल है।
यहां अब स्कूल और कॉलेज में फंक्शन, लेक्चर या कोई अन्य एकेडमिक प्रोग्राम के लिए अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। स्कूल या एजुकेशनल इंस्टिट्यूशन के ऑडिटोरियम और असेम्बली हॉल एजुकेशनल ट्रेनिंग और मीटिंग के लिए 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे।
सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक एवं कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे और ऑनलाइन या दूरस्थ शिक्षा की अनुमति होगी। अन्य प्रतिबंधित गतिविधियों और सेवाओं में सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स, स्पा, थिएटर, मनोरंजन पार्क, राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्सव और इस तरह के अन्य कार्यक्रम शामिल हैं।
दिल्ली में कोविड-19 के मामले बढ़ने के मद्देनजर 19 अप्रैल को लागू किए गए लॉकडाउन के कारण इन पर प्रतिबंध लगाया गया था। आदेश में कहा गया है कि दिल्ली मेट्रो समेत सार्वजनिक परिवहन को 50 प्रतिशत सीटों पर बैठाने की क्षमता के साथ चलाने की अनुमति जारी रहेगी।
डीटीसी और क्लस्टर बसें भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलेंगी। जिन गतिविधियों पर पाबंदी हैं, उन पर 26 जुलाई को सुबह पांच बजे तक प्रतिबंध जारी रहेगा।