विश्वकप के अवैध प्रसारण पर रोक
दिल्ली उच्च न्यायालय ने ईएसपीएन सॉफ्टवेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (ईएसआईपीएल) के सिग्नल का अवैध रूप से प्रयोग कर विश्वकप का प्रसारण करने वाले करीब 144 केबल ऑपरेटरों पर रोक लगा दी है।
ईएसआईपीएल ने अवैध रूप से विश्वकप का प्रसारण करने वाले 144 केबल ऑपरेटरों पर प्रतिबंध लगाने के लिए मुकदमा दायर किया था, जिसकी सुनवाई के दौरान अदालत ने कंपनी के पक्ष में फैसला सुनाया।
भारत-श्रीलंका और बांग्लादेश में 19 फरवरी से दो अप्रैल तक चलने वाले विश्वकप का प्रसारण ईएसपीएन-स्टार स्पोटर्स और स्टार क्रिकेट चैनल के अलावा दूरदर्शन पर किया जा रहा है।
न्यायाधीश गीता मित्तल ने अपने फैसले में कहा कि अदालत के इस निर्णय के बाद यदि किसी को अवैध रूप से विश्वकप प्रसारित करने का दोषी पाया जाता है तो अदालत की अवमानना करने के आरोप में उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा। (वार्ता)
ईएसआईपीएल ने अवैध रूप से विश्वकप का प्रसारण करने वाले 144 केबल ऑपरेटरों पर प्रतिबंध लगाने के लिए मुकदमा दायर किया था, जिसकी सुनवाई के दौरान अदालत ने कंपनी के पक्ष में फैसला सुनाया।
भारत-श्रीलंका और बांग्लादेश में 19 फरवरी से दो अप्रैल तक चलने वाले विश्वकप का प्रसारण ईएसपीएन-स्टार स्पोटर्स और स्टार क्रिकेट चैनल के अलावा दूरदर्शन पर किया जा रहा है।
न्यायाधीश गीता मित्तल ने अपने फैसले में कहा कि अदालत के इस निर्णय के बाद यदि किसी को अवैध रूप से विश्वकप प्रसारित करने का दोषी पाया जाता है तो अदालत की अवमानना करने के आरोप में उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा। (वार्ता)

