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UP: दोहरे हत्याकांड में दोषी को मृत्युदंड, 2.25 लाख का जुर्माना भी

Death penalty to the culprit in double murder
महराजगंज (यूपी)। उत्तरप्रदेश के महराजगंज की एक अदालत ने नाबालिग लड़की सहित 2 लोगों की हत्या के 10 वर्ष पुराने एक मामले में एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए उसे मृत्युदंड (Death penalty) की सजा सुनाई है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवेन्द्र कुमार पांडेय ने कहा कि अपर सत्र न्यायाधीश पवन कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने शुक्रवार को बैजनाथ (38) को 2 व्यक्तियों की हत्या का दोषी पाया और उसे मृत्युदंड की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर 2.25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया।
 
उन्होंने बताया कि चन्नीपुर गांव के राजेंद्र कुमार चौधरी की शिकायत पर 2 अप्रैल, 2014 को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि वह अपनी बेटी (14) और बड़े भाई निर्मल चौधरी के साथ खेत पर काम कर रहा था। तभी बैजनाथ ने तेज धारदार हथियार से उसकी बेटी और भाई पर हमला किया और उनकी हत्या कर दी। अदालत ने कहा कि यदि बैजनाथ को मृत्युदंड के बजाय कोई और सजा दी जाती है तो यह समाज के लिए अन्याय होगा।(भाषा)
 
Edited by: Ravindra Gupta
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