गुरुवार, 19 दिसंबर 2024
  • Webdunia Deals
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. काम की बात
  4. Chief minister youth self employment scheme Uttar Pradesh
Written By Author अवनीश कुमार

Chief Minister Youth Self Employment Scheme: उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना

Chief Minister Youth Self Employment Scheme: उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना - Chief minister youth self employment scheme Uttar Pradesh
Chief minister youth self employment scheme Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना युवाओं के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इस योजना के तहत सरकार द्वारा बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के लिए 25 लाख रुपए तक की सहायता दी जाती है।

इस योजना के तहत प्रदेश के युवा खुद के उद्योग खोल सकते हैं और दूसरे लोगो को भी रोजगार प्रदान कर सकते है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में उन बेरोजगार युवाओं को लाभ दिया जा रहा है जो शिक्षित हो और खुद का व्यवसाय खोलने के इच्छुक रहते है।
 
कौन ले सकता है योजना का लाभ : राज्य सरकार की मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की जानकारी देते हुए उपायुक्त उद्योग चंद्रभान सिंह ने बताया कि उक्त योजनांतर्गत निर्माण इकाई हेतु अधिकतम परियोजना लागत 25 लाख रुपए एवं सेवा (सर्विस) इकाई हेतु परियोजना लागत 10 लाख रुपए है।

परियोजना लागत का 25 प्रतिशत अनुदान (सब्सिडी) दी जाती है। आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष निर्धारित की गई है। आवेदक प्रदेश के जनपद का स्थाई निवासी हो। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल अथवा समकक्ष होनी चाहिए। 
 
केवल ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन : इस योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों से ऋण आवेदन केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन https/moment.up.gov.in की वेबसाइट पर किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में बने कार्यालय उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र में मौजूद अधिकारियों से संपर्क कर योजना की जानकारी हासिल की जा सकती है। 
 
कौनसे डॉक्यूमेंट जरूरी हैं : उपायुक्त उद्योग चंद्रभान सिंह ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए युवाओं के पास आधार कार्ड, फोटो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, शिक्षा प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र, 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर प्रस्तावित कार्य हेतु किसी वित्तीय संस्थान से इसके पूर्व ऋण प्राप्त नहीं किया है एवं डिफाल्टर न होने विषयक शपथ पत्र, कार्य स्थल निजी होने का प्रमाण अथवा 10 वर्ष की किरायेदारी का अनुबंधन पत्र, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, जिसमें बैंक शाखा का नाम एकाउंट नंबर एवं आईएफएससी कोड का स्पष्ट उल्लेख हो। जो भी व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं उससे संबंधित अनुभव प्रमाण पत्र होना बेहद जरूरी है। इन सभी औपचारिकताओं की पूर्ति के बाद मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का लाभ युवाओं को मिल सकता है।
ये भी पढ़ें
Kedarnath Yatra : पंजीकरण व्यवस्था के विरोध में सोनप्रयाग बंद रहा, अनिश्चितकालीन बंद की चेतावनी