उजागर किया बलात्कार पीड़िता का नाम, मुश्किल में स्वाति मालीवाल
नई दिल्ली। पुलिस को भेजे नोटिस में 14 वर्षीय दलित लड़की की पहचान कथित तौर पर उजागर करने पर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बलात्कार पीड़ित किशोरी को तेजाब पीने को मजबूर किया गया था और उसकी तीन दिन पहले मौत हो गई थी।
इस मामले में बुराड़ी थाने के प्रभारी को महिला आयोग के नोटिस में लड़की का नाम उजागर करने पर स्वाति पर मामला दर्ज किया गया। थाना प्रभारी की शिकायत पर यह प्राथमिकी दर्ज की गई। स्वाति ने बलात्कार के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर पुलिस की कड़ी आलोचना की थी।
पीड़ित का कथित रूप से अपहरण करके उसका बलात्कार किया गया था और उसे तेजाब पीने के लिए विवश किया गया था। लड़की ने एक महीने तक मौत से लड़ने के बाद रविवार को दम तोड़ दिया था।
पीड़िता का सबसे पहले दिसंबर में यौन उत्पीडन किया गया। पहले मामले में जमानत पर रिहा आरोपी शिवशंकर ने मई में फिर से किशोरी का कथित रूप से अपहरण करके उसे यातनाएं दीं और उसका बलात्कार किया। पीड़िता के माता पिता अस्पताल में सफाई कर्मी हैं।
स्वाति ने आरोप खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने पीड़िता के नाम का खुलासा नहीं किया और वह प्राथमिकी से नहीं डरतीं।
उन्होंने ट्वीट करके कहा, 'डीसीडब्ल्यू ने 14 साल की लड़की के मामले में भूमिका के लिए पीएस बुराड़ी को नोटिस जारी किया। दो दिन बाद दिल्ली पुलिस ने मेरे खिलाफ बेबुनियाद प्राथमिकी दर्ज की। क्या यह बदला है?'
स्वाति ने कहा कि उनकी गलती यह है कि उन्होंने 14 साल की लड़की की रक्षा करने में दिल्ली पुलिस की नाकामी पर सवाल उठाए हैं। वह और विषय उठाएंगी। वह प्राथमिकी से नहीं डरतीं। जय हिन्द।
उन्होंने कहा कि पहली बात तो यह कि पीड़ित का नाम उजागर नहीं किया। बल्कि निजी अस्पताल में उचित इलाज सुनिश्चित किया। पुलिस ने डीसीडब्ल्यू के नोटिस के बाद ही आरोपी को पकड़ा।
स्वाति ने कहा कि बलात्कार पीड़ित को अपनी पहचान क्यों छिपानी चाहिए। उन्होंने कहा, 'क्या बलात्कारियों को नहीं छिपाया जाना चाहिए? क्या यह पीड़ित के लिए शर्म की बात है कि उसके साथ क्रूरता हुई।' डीसीडब्ल्यू ने 22 जुलाई को पुलिस को नोटिस जारी करके पूछा था कि अदालत में सुनवाई से ठीक पहले पीड़ित का अपहरण और बलात्कार कैसे हुआ।
एक अधिकारी ने कहा कि बुराड़ी बलात्कार पीड़िता का नाम उजागर करने के लिए मालीवाल के खिलाफ भादंसं की धारा 228 (ए) के तहत मामला दर्ज किया गया है। (भाषा)