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लखनऊ में लागू की गई धारा 144, जानिए क्यों?

Lucknow
लखनऊ। कोरोनावायरस (Coronavirus) कोविड-19 महामारी और किसान संगठनों की ओर से प्रस्तावित धरना-प्रदर्शन और आने वाले त्योहारों को देखते हुए लखनऊ में धारा 144 लागू की गई है। विधान भवन के एक किलोमीटर के दायरे में ट्रैक्टर-ट्रॉली, घोड़ागाड़ी या बैलगाड़ी लाने पर रोक लगा दी गई है।

इसके अलावा लखनऊ में विभिन्न प्रवेश प्रतियोगी परीक्षाएं भी आयोजित होनी हैं। आदेश में कहा गया है कि इसी दौरान भारतीय किसान यूनियन के विभिन्न संगठनों और प्रदर्शनकारियों द्वारा भी धरना-प्रदर्शन प्रस्तावित है, जिसके चलते राजधानी में शांति-व्यवस्था बिगड़ सकती है।
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