पूर्व सांसद प्रभुनाथसिंह हत्या में दोषी, उम्रकैद
पटना। झारखंड में हजारीबाग की एक अदालत ने बिहार के मशरख के विधायक अशोकसिंह की हत्या के 22 साल पुराने मामले में मंगलवार को राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद प्रभुनाथसिंह समेत तीन लोगों को आजीवन कारावास और 40-40 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (नवम) सुरेन्द्र शर्मा ने सिंह के अलावा उनके भाई दीनानाथसिंह और पूर्व मुखिया रितेशसिंह को यह सजा सुनाई। अदालत ने पिछले 18 मई को इन आरोपियों को विधायक हत्याकांड में दोषी करार दिया था।
पूर्व सांसद के साथ दोनों दोषी फिलहाल हजारीबाग के जय प्रकाश नारायण केन्द्रीय कारा में बंद हैं। हालांकि विधायक हत्या मामले में चौथे अभियुक्त और प्रभुनाथ सिंह के छोटे भाई केदारसिंह को साक्ष्य के अभाव में अदालत ने बरी कर दिया था।
गौरतलब है कि 3 जुलाई 1995 को जनता दल के विधायक अशोकसिंह की पटना में उनके सरकारी आवास 5 स्टैंड रोड में बम और गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में सिंह की पत्नी चांदनी देवी ने गर्दनीबाग थाना में इन दोषियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्रभुनाथ मामले को प्रभावित नहीं कर सकें इस दृष्टि से इस मामले को पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर हजारीबाग न्यायालय में स्थानांतरित किया गया था।