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Last Modified: शनिवार, 30 अप्रैल 2022 (22:57 IST)

मानहानि वाद : शिकायतकर्ता ने राहुल गांधी को किया बतौर जुर्माना 1500 रुपए का भुगतान

मानहानि वाद : शिकायतकर्ता ने राहुल गांधी को किया बतौर जुर्माना 1500 रुपए का भुगतान - In the defamation case, the complainant paid Rs 1500 as a fine to Rahul Gandhi
ठाणे। महाराष्ट्र में ठाणे जिला स्थित भिवंडी की एक अदालत के निर्देश पर राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि वाद मामले में शिकायतकर्ता ने कांग्रेस नेता को बतौर जुर्माना राशि 1500 रुपए का भुगतान किया।

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी) जेवी पालीवाल ने शिकायतकर्ता एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के स्थानीय कार्यकर्ता राजेश कुंटे को 1500 रुपए राहुल गांधी को देने का आदेश दिया था। सुनवाई को टालने का अनुरोध करने को लेकर कुंटे पर जुर्माना लगाया गया है।

कुंटे ने दो बार (मार्च और अप्रैल में) सुनवाई स्थगित करने का आवेदन दिया, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था और मामले में शिकायतकर्ता को मार्च के लिए 500 रुपए और अप्रैल के लिए 1000 रुपए की राशि राहुल गांधी को देने का निर्देश दिया।

वर्ष 2014 में कुंटे ने ठाणे के भिवंडी में राहुल गांधी का भाषण देखने के बाद उनके खिलाफ वाद दायर किया था, जहां कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया था कि महात्मा गांधी की हत्या के पीछे आरएसएस का हाथ था। कुंटे ने दावा किया था कि इस बयान से आरएसएस की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है।

राहुल गांधी के वकील नारायण अय्यर ने शनिवार को कहा, अदालत के निर्देशानुसार कुंटे द्वारा मनी ऑर्डर के जरिए भेजे गए 1500 रुपए दिल्ली में राहुल गांधी के कार्यालय में प्राप्त किए गए हैं।(भाषा)
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