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Last Updated : मंगलवार, 31 मई 2022 (15:27 IST)

सिद्धू मूसेवाला के शरीर में मिलीं 24 गोलियां, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ खुलासा

सिद्धू मूसेवाला के शरीर में मिलीं 24 गोलियां, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ खुलासा - 24 bullets found in Sidhu Musewala's body, post-mortem report
चंडीगढ़। पंजाब गायक सिद्धू मूसेवाला का पोस्टमार्टम हो गया है। जानकारी के मुताबिक सिद्धू के शरीर में 24 गोलियां पाई गई हैं। एक गोली उनकी खोपड़ी की हड्‍डी से मिली है। रिपोर्ट के मुताबिक सिद्धू की मौत ज्यादा खून बहने के कारण हुई। 
 
मूसेवाला का पोस्टमार्टम 5 डॉक्टरों की टीम ने पोस्टमार्टम किया था। उनके आंतरिक अंगों पर भी चोट के निशाना मिले हैं। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।  
 
अंधाधुंध गोलीबारी : पंजाबी गायक मूसेवाला के पिता अपने बेटे की जान को खतरा होने की आशंका के चलते सुरक्षाकर्मियों के साथ उनके पीछे गए थे और उन्होंने (मूसेवाला के पिता ने) अंधाधुंध गोलीबारी होते देखी। पंजाब के मानसा जिले में हुए हमले के बाद रविवार को मूसेवाला और दो अन्य को सिविल अस्पताल पहुंचाने वाले बलकौर सिंह ने पुलिस में दर्ज कराई गई अपनी शिकायत में कहा कि उनके बेटे को जबरन वसूली के लिए गैंगस्टर द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई थी।
 
पिता ने कहा कि जब उन्हें पता चला कि मूसेवाला बिना सुरक्षाकर्मी या बुलेट प्रूफ वाहन के घर से निकल गये हैं, तो वह उनके पीछे गए। गायक एवं कांग्रेस नेता मूसेवाला की रविवार को अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। राज्य सरकार द्वारा मूसेवाला की सुरक्षा वापस लिए जाने के एक दिन बाद यह घटना हुई। सरकार ने उनकी सुरक्षा के लिए मुहैया किए गए 4 कमांडो की संख्या घटाकर 2 कर दी थी।
 
सिद्धू के पिता के मुताबिक जब वह जवाहरके गांव पहुंचे तो उन्होंने एक कोरोला कार देखी, जिसमें 4 लोग सवार थे और वह मूसेवाला की जीप का पीछा कर रहे थे। प्राथमिकी में कहा गया है कि जब उनका बेटा गांव बरनाला की ओर मुड़ा, तो एक बोलेरो (वाहन) उनके बेटे की जीप के सामने रुक गया। कोरोला और बोलेरो में सवार लोगों ने उनके बेटे पर अंधाधुंध गोलीबारी की और इसके बाद हमलावर वहां से फरार हो गए। उन्होंने प्राथमिकी में कहा कि उनके बेटे को कई गोलियां लगीं।
 
सिंह ने पुलिस में दर्ज कराई गई अपनी शिकायत में कहा कि लॉरेंस बिश्नोई गिरोह और अन्य बदमाशों से जान से मारने की धमकी मिलने के बाद उनके बेटे ने बुलेटप्रूफ वाहन रखा था। आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 307 (हत्या का प्रयास) और शस्त्र अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।