सुप्रीम कोर्ट पहुंचा गरीब सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण का मामला...
नई दिल्ली। आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को 10 आरक्षण के खिलाफ एक संगठन ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
यूथ फॉर इक्वैलिटी नामक संगठन ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर कर सवर्ण आरक्षण को संविधान के बुनियादी ढांचे के खिलाफ बताया है। संगठन ने अपनी याचिका में कहा है कि आर्थिक पैमाना आरक्षण का इकलौता आधार नहीं है। याचिका में 8 लाख रुपए की आय के पैमाने पर भी सवाल उठाया गया है।
उल्लेखनीय सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण को लोकसभा और राज्यसभा में बुधवार को मंजूरी मिल चुकी है। इसके लिए संविधान में 103वां संशोधन किया गया था।