UGC ने अन्नामलाई विश्वविद्यालय में प्रवेश को लेकर विद्यार्थियों को किया आगाह
नई दिल्ली। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने तमिलनाडु स्थित अन्नामलाई विश्वविद्यालय द्वारा दूरस्थ शिक्षा के तहत किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश को लेकर विद्यार्थियों को चेतावनी दी है। यूजीसी ने कहा कि विश्वविद्यालय के पास इस संबंध में उच्च शिक्षा के नियामक की अनिवार्य मंजूरी नहीं है।
यूजीसी के सचिव रजनीश जैन ने कहा, यूजीसी के संज्ञान में आया है कि अन्नामलाई विश्वविद्यालय दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम का संचालन कर रहा है और विद्यार्थियों को प्रवेश मुक्त एवं दूरस्थ अध्ययन (ओडीएल) पाठ्यक्रमों में यूजीसी की मंजूरी लिए बिना दे रहा है जो उसके द्वारा बनाए गए यूजीसी (मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा) नियम-2017 और इसमें समय-समय पर किए गए संशोधनों व यूजीसी (मुक्त, दूरस्थ शिक्षा और ऑनलाइन शिक्षा) नियमावली-2020 का पूर्ण उल्लंघन है।
नियमों के मुताबिक बिना यूजीसी की मान्यता कोई भी उच्च शिक्षण संस्थान किसी भी विषय का पाठ्यक्रम मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धति से पढ़ाने की पेशकश नहीं कर सकता।
आयोग ने कहा, अन्नामलाई विश्वविद्यालय को ओडीएल स्वरूप में किसी भी पाठ्यक्रम की पेशकश करने की अनुमति शैक्षणिक सत्र वर्ष 2014-15 के बीच के लिए ही थी और उसके बाद ओडीएल के तहत उसके द्वारा पेशकश किए जा रहे किसी भी पाठ्यक्रम को मान्यता नहीं है।
इसलिए विश्वविद्यालय द्वारा पेशकश किए जा रहे सभी ओडीएल पाठ्यक्रम अवैध हैं और इसका विद्यार्थियों के करियर पर पड़ने वाले असर के लिए केवल विश्वविद्यालय ही जिम्मेदार है।
जैन ने कहा, आम जनता, विद्यार्थियों और अन्य हितधारकों को इस सार्वजनिक नोटिस के जरिए आगाह किया जाता है कि वह तमिलनाडु स्थित अन्नामलाई विश्वविद्यालय द्वारा ओडीएल माध्यम से पेशकश किए जा रहे किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं लें।
मान्यता नहीं होने की वजह से ऐसे पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों का करियर अधर में लटक सकता है। इस मुद्दे पर अन्नामलाई विश्वविद्यालय से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।(भाषा)