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Last Updated : रविवार, 20 मार्च 2022 (08:56 IST)

हिजाब केस में फैसला सुनाने वाले जज को जान से मारने की धमकी

हिजाब केस में फैसला सुनाने वाले जज को जान से मारने की धमकी - Threats to kill the judge who delivered the verdict in the hijab case
कर्नाटक हिजाब मामले में फैसला सुनाने वाले जज को हत्या की धमकी मिली है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

खबर है कि सोशल मीडिया पर धमकी भरा एक वीडियो सामने आया था, जिसके बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की। 15 मार्च को उच्च न्यायालय ने शैक्षिणिक संस्थानों में वर्दी को लेकर राज्य सरकार के आदेश को बरकरार रखा था। फिलहाल, मामले में याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।
 
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस मामले में एड्वोकेट उमापति ने शनिवार को कर्नाटक हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के पास शिकायत दर्ज कराई है।

शिकायतकर्ता का कहना है कि उन्हें व्हाट्सऐप पर एक वीडियो मिला, जहां एक व्यक्ति खुलेआम चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी को धमकी देता हुआ नजर आ रहा है। इस दौरान वह झारखंड के न्यायाधीश के हुई कथित हत्या का भी जिक्र कर रहा है।
 
शिकायतकर्ता ने कहा, 'बोलने वाले ने कर्नाटक के चीफ जस्टिस को भी इसी तरह की धमकी दी है कि लोग जानते हैं कि वह कहां टहलने जाते हैं।'

उन्होंने कहा कि शख्स ने जज की परिवार के सदस्यों के साथ उडुपी मठ की यात्रा का भी जिक्र किया और साथ ही कोर्ट के फैसले के बारे में बात करते हुए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। शिकायतकर्ता ने यह भी कहा कि वीडियो शायद तमिलनाडु के मदुरई में शूट किया गया है।
 
एक और वकील सुधा कात्वा ने भी वायरल वीडियो को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अवस्थी, जस्टिस कृष्णा दीक्षित और काजी एम जैबुन्निसा की तीन सदस्यीय बेंच ने हिजाब मामले में फैसला सुनाया था।

टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को धमकाने के मामले में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। एक ओर कोवई रहमतुल्लाह नाम के शख्स को तिरुनलवेली से गिरफ्तार किया गया। वहीं, 44 साल के जमाल मोहम्मद उस्मानी को तंजवुर से हिरासत में लिया गया।
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