राहुल गांधी को राहत, मानहानि मामले में जमानत, सावरकर पर की थी टिप्पणी
Rahul Gandhi gets bail from Pune court: पुणे की एक विशेष अदालत ने हिंदुत्व विचारक वीडी सावरकर पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से संबंधित मानहानि के एक मामले में शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जमानत दे दी। सांसद/विधायक अदालत (MP/MLA court) ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत में पेश होने के बाद 25,000 रुपए के जमानती बॉन्ड पर जमानत दे दी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोहन जोशी अदालत में जमानतदार के रूप में पेश हुए।
अगली सुनवाई 18 फरवरी को : गांधी का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता मिलिंद पवार ने कहा कि अदालत ने कांग्रेस नेता को अपने समक्ष उपस्थित होने से स्थायी छूट भी प्रदान की है। पवार ने बताया कि मामले की सुनवाई अब 18 फरवरी को होगी।
कोर्ट ने राहुल गांधी को हिदायत दी है कि जब तक यह मामला चल रहा है,राहुल गांधी सावरकर पर कोई बयान न दें। ALSO READ: भाजपा पर भड़के राहुल गांधी, कहा युवाओं का भविष्य मिटा रही है सत्तारूढ़ पार्टी
यह मामला सावरकर के पोते की शिकायत पर दर्ज किया गया था और मार्च 2023 में लंदन में गांधी द्वारा दिए गए भाषण से संबंधित है। गांधी ने अपने भाषण में स्वतंत्रता सेनानी द्वारा लिखी गई एक किताब का हवाला देते हुए उन पर कुछ टिप्पणियां की थीं। (एजेंसी/वेबदुनिया)
Edited by: Vrijendra singh Jhala