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Last Updated : सोमवार, 15 फ़रवरी 2021 (14:28 IST)

टूलकिट मामले में निकिता जैकब के खिलाफ गैर जमानती वारंट

टूलकिट मामले में निकिता जैकब के खिलाफ गैर जमानती वारंट - Non-bailable warrant against Nikita Jacob in toolkit case
नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर किसान आंदोलन से जुड़ी टूलकिट शेयर करने के मामले में अब निकिता जैकब और शांतनु के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। इससे पहले दिशा रवि की गिरफ्तारी की जा चुकी है। उल्लेखनीय है कि स्वीडन की पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग के ट्‍वीट के बाद टूलकिट चर्चा में आया था।

निकिता बंबई हाईकोर्ट में वकील हैं और उनकी तलाश में मुंबई समेत अन्य स्थानों पर छापेमारी की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने भी इस बात की पुष्टि की है कि फिलहाल निकिता और शांतनु की तलाश की जा रही है। दिल्ली पुलिस की अपील के बाद ही हाईकोर्ट ने निकिता के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है।

जानकारी के मुताबिक, निकिता ने एक दस्तावेज पर भी साइन किए थे और जांच में सहयोग करने का वादा किया था, लेकिन बाद में वह अंडरग्राउंड हो गईं।

अग्रिम जमानत मांगी : दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज मामले में आरोपी वकील निकिता जैकब ने ट्रांजिट अग्रिम जमानत के लिए सोमवार को बंबई उच्च न्यायालय का रुख किया।
 
जैकब ने सोमवार को बंबई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पीडी नाइक की एकल पीठ से याचिका पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया। उच्च न्यायालय ने कहा कि वह मंगलवार को याचिका पर सुनवाई करेगा। जैकब ने चार सप्ताह के लिए ट्रांजिट अग्रिम जमानत की मांग की है, ताकि वह दिल्ली में अग्रिम जमानत याचिका दायर करने के लिये संबंधित अदालत का रुख कर सके।

उल्लेखनीय है कि किसान आंदोलन के दौरान ट्‍वीट कर सुर्खियों में आईं ग्रेटा ने टूलकिट सोशल मीडिया पर शेयर किया था, लेकिन विरोध बढ़ने पर उसे उन्होंने हटा लिया था। पुलिस का कहना है कि दिशा रवि ने ही स्वीडन की ग्रेटा थनबर्ग को टूलकिट मुहैया कराई थी।