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Last Modified: शुक्रवार, 12 जुलाई 2024 (15:12 IST)

स्वाति मालीवाल मामले में बिभव कुमार को नहीं मिली जमानत

स्वाति मालीवाल मामले में बिभव कुमार को नहीं मिली जमानत - no bail to bibhav kumar in swati maliwal case
Swati Maliwal case : दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सदस्य स्वाती मालीवाल से मारपीट करने के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार को शुक्रवार को जमानत देने से इनकार कर दिया। ALSO READ: केजरीवाल की जमानत पर गरमाई दिल्ली की सियासत, किसने क्या कहा?
 
न्यायमूर्ति अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने कुमार की जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा कि उन्हें राहत देने के लिए कोई उचित आधार नहीं है। कुमार इस समय न्यायिक हिरासत में हैं। उन पर 13 मई को केजरीवाल के आधिकारिक आवास में मालीवाल से मारपीट करने का आरोप है। उन्हें 18 मई को गिरफ्तार किया गया था।
 
कुमार के खिलाफ 16 मई को आपराधिक धमकी देने, हमला करने या महिला का वस्त्र हरण करने की मंशा से आपराधिक बल का प्रयोग, गैर इरादतन हत्या की कोशिश सहित भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
 
कुमार ने जमानत देने का अनुरोध करते हुए दावा किया था कि उनके खिलाफ झूठे आरोप है और मामले की जांच पूरी हो गई है, इसलिए उन्हें अब हिरासत में रखने की आवश्यकता नहीं है। (भाषा)
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