राष्ट्रीय परमिट वाले वाहनों के लिए अब दो चालक होना जरूरी नहीं
नई दिल्ली। राष्ट्रीय परमिट रखने वाले वाहनों को चलाने के लिए अब दो चालक रखना जरूरी नहीं होगा। साथ ही ऐसे वाहनों के लिए अब वाहन का रंग गहरा भूरा रखने की भी जरूरत नहीं होगी। इस संबंध में केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में संशोधन किया गया है। इससे पहले भूरा रंग रखना अनिवार्य था।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा है कि मंत्रालय ने केन्द्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन किया है। राष्ट्रीय परमिट वाले वाहनों के लिए दो चालक और वाहन का रंग गहरा भूरा रखने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है।
वक्तव्य में कहा गया है कि राष्ट्रीय परमिट यानी एनपी शब्द को वाहन के आगे और पीछे के हिस्से में मोट अक्षरों में लिखना होगा।