उत्तराखंड में उम्रकैद की सजा हुई 14 साल, कैबिनेट ने प्रस्ताव पर लगाई मुहर
देहरादून। धामी मंत्रिमंडल की विधानसभा सत्र से पूर्व सोमवार को हुई बैठक में 19 प्रस्ताव आए, जिनमें से कैबिनेट ने 18 प्रस्तावों पर मुहर लगाई है। राज्य कैबिनेट ने उत्तराखंड में उम्रकैद की सजा 14 साल की कर दी है। आगामी 29 नवंबर से शुरू होने जा रहे विधानसभा सत्र को लेकर अनुपूरक बजट को कैबिनेट ने मंजूरी दी है, जिसे 4867 करोड़ रुपए का रखा गया है।
वहीं आरटीई के तहत हस्तांतरित की जाने वाली धनराशि में बढ़ोतरी की गई है। पहले 1350 प्रतिपूर्ति दी जाती थी, जबकि अब 1850 कर दिया गया है, वहीं सभी बस अड्डों की जमीन को अब परिवहन विभाग को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया है।
यूजीपीएल में एससी के 6 पद बढ़ाए गए हैं। प्रदेश में लीसा उठान पर स्टांप शुल्क भी कम किया गया है। पहले यह शुल्क 5 प्रतिशत लिया जाता था, जबकि घटाकर अब 2 प्रतिश किया गया है। वनमंत्री सुबोध उनियाल ने दावा किया है कि स्टांप शुल्क घट जाने से लिसा उठान में हो रही सब दिक्कत दूर हो जाएगी।
कैबिनेट में UJVNL (उत्तराखंड जल विद्युत निगम) के ढांचा विस्तार को कैबिनेट की हरी झंडी भी दे दी। JVNL में एससी के 6 पद बढ़ाए गए हैं। राज्य कॉपरेटिव बैंक, राज्य सहकारी संघ में अब प्रोफेशनल एमडी की नियुक्ति हो सकती है। अब तक इसमें सहकारी विभाग के अधिकारी ही नियुक्त होते थे।