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Last Updated : शनिवार, 1 जुलाई 2017 (10:10 IST)

मोदी लाए GST, क्या होगा आप पर असर...

मोदी लाए GST, क्या होगा आप पर असर... - GST impact on common man
राष्‍ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार आधी रात को घंटी बजाकर जीएसटी लागू कर दिया। एक देश, एक कर, एक बाजार वाली इस नई कर व्यवस्था से हर व्यक्ति का बजट प्रभावित होगा। इस कारण बाजार में अब कुछ वस्तुएं कम दाम में मिलेगी और कुछ के दाम बढ़ जाएंगे। आइए जानते हैं आपके जीवन पर क्या होगा इसका असर... 
* सुबह-सुबह व्यक्ति को उठते ही पेस्ट, साबुन, टूथब्रश जैसी वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। जीएसटी में इन पर 12 से 28 प्रतिशत की दर निधार्रित की गई है। पहले इन पर 36 से 40 फीसदी कर लगता था अत: उसे यह वस्तुएं सस्ती मिलेगी।
* चाय, कॉफी, बिस्किट आदि पर पहले 5 से 38 फीसदी के बीच कर देना होता था अब 12 से 28 फीसदी कर लगेगा। अगर व्यक्ति घर में बना नास्ता करता है तो पहले भी वह कर मुक्त था और अब भी उसे कर नहीं चुकाना होगा।
* अगर आप ब्रांडेड वस्तुएं खरीदने के शौकिन है तो अब शॉपिंग आपकी जेब पर भारी पड़ेगी। अगर आप लोकल सामान खरीदते है तो यह जरूर पहले से सस्ता मिलेगा। 
* अगर आप फिल्म देखने के शौकिन है तो इसके लिए आपको पहले से कम दाम चुकाने होंगे। पहले इस पर 22 प्रतिशत कर लगता था अब 18 प्रतिशत लगेगा। 
* अब मोबाइल का बिल आपकी जेब को भारी पड़ने वाला है। इस पर आपको अब 18 फीसदी कर चुकाना होगा। पहले यह 15 प्रतिशत था। 
* क्रेडिट कार्ड, बीमा आदि सभी सेवाएं अब आपकों पहले से महंगी पड़ेगी। इन पर 15 के बजाए 18 फीसदी कर लगेगा। 
* अब आप 5 स्टार होटल में खाना खाते हैं तो आपको पहले से ज्यादा बिल चुकाना होगा। एसी होटल में खाना भी आपको महंगा पड़ने वाला है लेकिन आप अगर नॉन एसी होटल में खाना खाते हैं तो यह जरूर आपको पहले से सस्ता पड़ने वाला है। 
* 78 फीसदी दवाओं पर जीएसटी का असर नहीं होगा हालांकि एंटीबायोटिक दवाओं के दाम बढ़ेंगे।  
* शिक्षा को जीएसटी से बाहर रखा गया है। स्कूल बैग से लेकर कॉपी, किताब स्लेट तक सब पहले से सस्ता मिलेगा। हालांकि कोचिंग की फीस के लिए आपको पहले से ज्यादा पैसा देना होगा। 
* टीवी, फ्रीज, वॉशिंग मशीन, कार और दोपहिया वाहनों पर 28 फीसदी कर चुकाना होगा।  
* पेट्रोल, डीजल, एटीएफ, प्राकृतिक गैस और कच्चे तेल पर अभी जीएसटी लागू नहीं किया गया है। इन वस्तुओं पर जीएसटी कम से लागू होगा इसका फैसला जीएसटी काउंसिल करेगी।   
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