बड़ी खबर, दिल्ली सरकार पर ठोंका 25 करोड़ रुपए का जुर्माना
नई दिल्ली। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने सोमवार को प्रदूषण से निपटने में असफल रहने पर दिल्ली सरकार पर 25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है।
एनजीटी ने कहा है कि जुर्माने की जुर्माने की वसूली सरकारी खजाने से नहीं, बल्कि दिल्ली सरकार के अधिकारियों के वेतन और प्रदूषण फैलाने वाले लोगों से होगी।
प्रदूषण से जुड़ी करीब आधा दर्जन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए एनजीटी ने कहा कि कहा कि अगर दिल्ली सरकार यह राशि भुगतान करने में नाकाम रहती है, तो उससे हर महीने 10 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा।
प्राधिकरण के समक्ष राजधानी में प्रदूषण से संबंधित 70 से अधिक याचिकाएं हैं जिन पर सुनवाई चल रही है। एनजीटी ने पाया कि राजधानी में प्रदूषण को रोकने के लिए उसके पिछले आदेशों का पालन भी नहीं किया गया। दिल्ली में खुले में कूड़े में आग लगाने पर पूरी तरह पाबंदी है। इसके बावजूद दिल्ली में जगह-जगह कूड़ा जलाया जाना आम बात है।
इसमें एक मामला रोहिणी के आवासीय इलाके से जुड़ा हुआ था, जिसमें 200 से ऊपर कार वर्कशॉप को बंद करने के आदेश दिए गए थे। इसके चलते उस इलाके में अक्सर ट्रैफिक जाम की समस्या और प्रदूषण का स्तर बढ़ा रहता था।
एनजीटी ने पिछले महीने ही पंजाब सरकार पर सतलुज और ब्यास नदी में प्रदूषण पर सख्त रवैया अपनाते हुए 50 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोंका था। गुरदासपुर जिले में एक चीनी मिल का शीरा नदी में बहाए जाने से बड़ी संख्या में मछलियां मर गई थीं। न्यायाधीश एके गोयल की अगुआई वाली पीठ ने इस मामले में आदेश देते हुए पंजाब सरकार को जुर्माने की राशि दो सप्ताह के भीतर वसूलने को कहा था।