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Last Modified: नई दिल्ली , गुरुवार, 21 दिसंबर 2023 (16:43 IST)

'जेबकतरे' मामले में बुरे फंसे राहुल गांधी, दिल्ली HC ने दिए कार्रवाई के निर्देश

'जेबकतरे' मामले में बुरे फंसे राहुल गांधी, दिल्ली HC ने दिए कार्रवाई के निर्देश - Delhi HC directs Election Commission to act against Rahul Gandhi over pickpockets remark against PM Modi, Adani
कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने भारत के चुनाव आयोग (election Commission) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) , गृह मंत्री अमित शाह और व्यवसायी गौतम अडानी को 'जेबकतरे' कहने के लिए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

हाईकोर्ट एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था। इसमें गांधी के खिलाफ कार्रवाई के साथ-साथ राजनीतिक नेताओं द्वारा इस तरह के 'कदाचार' को रोकने के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने की मांग की गई थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को 8 सप्ताह के अंदर मामले पर निर्णय लेने का निर्देश दिया।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि हालांकि कथित बयान ठीक नहीं हैं इसलिए चुनाव आयोग मामले की जांच करे, इस संबंध में यहां तक कि राहुल गांधी को नोटिस भी जारी किया है।

दिल्ली हाईकोर्ट की पीठ ने आदेश दिया कि यह मानते हुए कि जवाब दाखिल करने की समय सीमा समाप्त हो गई है और कोई जवाब नहीं मिला है, अदालत चुनाव आयोग को मामले की उचित कार्रवाई का निर्देश देती है।

अदालत ने कहा कि 23 नवंबर को भेजे गए नोटिस में चुनाव आयोग ने खुद कहा था कि वह इस मामले में उचित कार्रवाई करेगा। याचिकाकर्ता भरत नागर ने हाई कोर्ट को बताया कि राहुल गांधी ने 22 नवंबर को प्रधानमंत्री सहित उच्चतम सरकारी पदों पर बैठे व्यक्तियों के खिलाफ जघन्य आरोप लगाते हुए एक भाषण दिया। इसमें राहुल गांधी ने पीएम को जेबकतरा कहा।
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