सम्बंधित जानकारी
- ट्विटर पर फिर ट्रोल हुईं सुषमा, मुस्लिम तुष्टिकरण का लगा आरोप
- सर्जिकल स्ट्राइक से पाकिस्तान को संदेश, भारत लाहौर में किसी भी वक्त घुस सकता है : इन्द्रेश कुमार
- GST का एक वर्ष, जानें कमियां, सुधार
- माल्या को 27 अगस्त को हाजिर होने का विशेष अदालत का नोटिस
- जीएसटी का एक साल, कितने बदले देश के आर्थिक हालात
पांचवीं बार बढ़ी पैन से आधार को जोड़ने की समयसीमा, अब मार्च 2019 तक करें यह काम
नई दिल्ली। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने पैन-आधार को जोड़ने की समय सीमा को अगले वर्ष 31 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है। यह पांचवीं बार है जब सरकार ने लोगों के पैन को उनके आधार से जोड़ने की समय सीमा को बढ़ाया है।
आयकर विभाग की नीति निर्धारण इकाई ने आयकर कानून की धारा 119 के तहत देर रात यह आदेश जारी किया। इससे पहले सीबीडीटी ने 27 मार्च को यह समय सीमा बढ़ाई थी।
नए आदेश में कहा गया है आयकर रिटर्न भरने के लिए पैन - आधार को जोड़ने की समय सीमा को मामले पर विचार करने के बाद बढ़ाया जा रहा है।
माना जा रहा है कि सीबीडीटी का नया आदेश उच्चतम न्यायालय के उस आदेश की पृष्ठभूमि में आया है जिसमें आधार को अन्य सेवाओं से जोड़ने के लिए 31 मार्च 2018 की समय सीमा को बढ़ाने के निर्देश दिए गए थे। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। (भाषा)
