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Last Updated :नई दिल्ली , गुरुवार, 20 जुलाई 2023 (14:45 IST)

बृजभूषण की जमानत याचिका पर अदालत ने रखा फैसला सुरक्षित

बृजभूषण की जमानत याचिका पर अदालत ने रखा फैसला सुरक्षित - Brij Bhushan Sharan Singh's plea decision reserved
Brij Bhushan Sharan Singh दिल्ली की एक अदालत ने महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के निवर्तमान प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह की नियमित जमानत याचिका पर फैसला गुरुवार को अपराह्न 4 बजे तक के लिए सुरक्षित रख लिया। न्यायाधीश ने आरोपी और अभियोजन पक्ष के वकीलों के साथ-साथ शिकायतकर्ताओं की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया।
 
न्यायाधीश ने कहा कि अपराह्न 4 बजे आदेश पारित किया जाएगा। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस का प्रतिनिधित्व कर रहे सरकारी वकील ने अदालत से कहा कि आरोपियों पर कानून के मुताबिक मुकदमा चलाया जाए और राहत दिए जाने पर कुछ शर्तें लगाई जाएं।
 
जब अदालत ने अभियोजक से पूछा कि क्या वह जमानत याचिका का विरोध कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं न तो विरोध कर रहा हूं और न ही समर्थन कर रहा हूं। उन्होंने अदालत से कहा कि आवेदन को कानून और उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार निपटाया जाना चाहिए।
 
शिकायतकर्ताओं की ओर से पेश वकील ने आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी बहुत प्रभावशाली है। उन्होंने अदालत को बताया कि जमानत नहीं दी जानी चाहिए। यदि इसकी अनुमति दी जाती है तो कड़ी शर्तें लगाई जानी चाहिए। समय-समय पर गवाहों से संपर्क किया गया है, हालांकि कोई खतरा नहीं है।
 
आरोपी के वकील ने अदालत से कहा कि वे सभी शर्तों का पालन करेंगे। बचाव पक्ष के वकील ने अदालत को बताया कि कोई धमकी वगैरह नहीं होगी। कानून बहुत स्पष्ट है। उन्हें जमानत दी जानी चाहिए। मैं शर्तों का पालन करने का वचन दे रहा हूं।(भाषा)
 
Edited by: Ravindra Gupta
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