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Last Updated : सोमवार, 8 मार्च 2021 (16:27 IST)

बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में आतंकी आरिज खान दोषी करार

बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में आतंकी आरिज खान दोषी करार - Accused convicted in 2008 serial bomb blast case in DelhiTerrorist Ariz Khan convicted in Batla House encounter case
नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में 2008 में हुए चर्चित बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में दिल्ली कोर्ट ने इंडियन मुजाहिद्दीन (IM) का आतंकवादी और 15 लाख के इनामी आरिज खान उर्फ जुनैद को दोषी करार दिया है। अदालत आरिज को 15 मार्च को सजा सुनाएगी। 
 
उल्लेखनीय है कि 13 साल पुराने बाटला हाउस एनकाउंटर में आईएम के इनामी आतंकी आरिज को दिल्ली पुलिस ने 2018 में गिरफ्तार किया था। अदालत ने 13 सितंबर 2008 को बाटला हाउस मुठभेड़ के सिलसिले में आरिज खान को पुलिस निरीक्षक मोहन चंद्र शर्मा की हत्या का दोषी करार दिया। आरिज पर बाटला हाउस एनकाउंटर के अलावा दिल्ली, अहमदाबाद, यूपी और जयपुर में हुए धमाकों में शामिल होने का आरोप है।
 
आरिज मूल रूप से उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ का रहने वाला है। वह इंस्पेक्टर शर्मा को गोली मारने के बाद फरार हो गया था।

उल्लेखनीय है कि सितंबर 2008 में दिल्ली के जामिया नगर इलाके के बाटला हाउस में इंडियन मुजाहिदीन के संदिग्ध आतंकियों से दिल्ली पुलिस की मुठभेड़ हुई थी, जिसमें दो संदिग्ध आतंकी आतिफ अमीन और मोहम्मद साजिद मारे गए थे, जबकि आरिज और सैफ फरार हो गए थे। वहीं, जीशान को उसी समय पकड़ लिया गया था। साथ ही दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन शर्मा शहीद हो गए थे।