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  4. The accused has been sentenced to death for raping and murdering a 5 year old innocent in Bhopal
Last Modified: बुधवार, 19 मार्च 2025 (12:28 IST)

भोपाल में पांच साल की मासूम से रेप और हत्या के मामले में आरोपी की फांसी की सजा

Death penalty in Bhopal
भोपाल के शाहजहांनाबाद इलाके में 5 साल की बच्ची के अपहरण, दुष्कर्म और जघन्य हत्या के  पांच माह पुराने मामले में भोपाल जिला कोर्ट ने आरोपी को फांसी की  सजा दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपी की मां और बहन को सह आरोपी मानते हुए 2 साल की कैद की सजा सुनाई है।

विशेष न्यायाधीश कुमुदिनी पटेल ने राजधानी भोपाल के शाहजहांनाबाद इलाके में 24 सितंबर 2024 को पांच साल की मासूम के अपहर और रेप के बाद हत्या के मुख्य आरोपी अतुल भालसे को फांसी की सजा, जबकि उसकी मां बसंती भालसे और बहन चंचल भालसे को अपराध छुपाने के आरोप में 2-2 साल की सजा सुनाई गई है। अदालत ने पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति देने का भी आदेश दिया है।

मध्य प्रदेश में भारतीय न्याय संहिता (BNS) के लागू होने के बाद पहली फांसी की सजा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची के साथ दुष्कर्म और फिर गला घोंटकर हत्या किए जाने की पुष्टि हुई थी। आरोपी की मां और बहन ने अपराध छुपाने की कोशिश की थी, जिसके चलते उन्हें भी सजा मिली है।

पूरा मामला 24 सितंबर 2024 का है, जब मासमू बच्ची अचानक से लापता हुई थी। पुलिस की काफी खोजबीन के बाद 2 दिन बाद उसकी लाश शहाजहांनाबाद मल्टी के एक फ्लैट की पानी की टंकी से बरामद हुई थी। उसके बाद जांच की गई तो मामले में पड़ोसी आरोपी पाया गया, जिसके बाद अब भोपाल की कोर्ट ने मामसे में सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला सुनाया है।
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