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चार वर्षीय लड़की से रेप, आरोपी मरने तक भुगतेगा यह सजा...

rape
इंदौर। दलित समुदाय की चार वर्षीय लड़की से स्कूल वैन चालक द्वारा रेप करने के जुर्म में जिला एवं सत्र न्यायालय विशेष न्यायाधीश रेणुका कंचन ने आरोपी को मरते दम तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। रेप से संबंधित सजा में यह सबसे कड़ी सजा में से एक है।  
 
स्कूल से लौटते समय वैन चालक बबलू सोनी(23) ने चार वर्षीय लड़की के साथ रेप किया। जब लड़की घर पहुंची तो उसने पूरी बात मां से बता दी। सारी घटना को जानकार लड़की के माता-पिता ने मल्हारगंज थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई। 26 नवम्बर 2014 को आरोप सिद्ध हो गया था। आरोपी उसी स्कूल की वैन चलाता था जिस स्कूल में बालिका पढ़ती थी। लड़की केजी फर्स्ट की छात्रा थी।  इस वीभत्स घटना को एरोड्रम क्षेत्र में अंजाम दिया गया।
 
अभियोजन पक्ष ने 16 गवाहों को पेश किया तथा अभियोजन पक्ष के वकील ने आरोपी को आजीवन कारावास की मांग की थी। लड़की दलित समुदाय से होने कारण अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2) डी के तहत  विशेष न्यायाधीश रेणुका कंचन ने आरोपी बबलू सोनी(23) को मरते दम तक आजीवन कारावास की सजा दी। (एजेंसियां) 
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