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Last Updated :नई दिल्ली , गुरुवार, 1 जनवरी 2026 (19:45 IST)

1 फरवरी से सिगरेट-पान मसाला होंगे महंगे, नए साल पर नया टैक्स, जानें कितनी बढ़ेगी कीमतें

New tax on cigarettes
केंद्र सरकार ने एक फरवरी 2026 से एक्साइज ड्यूटी लगाने का फैसला किया है। सिगरेट पीने वाले और पान मसाला खाने को महंगाई झटका लगेगा। 1 फरवरी से पान मसाला, सिगरेट, तंबाकू और इससे जुड़े अन्य उत्पादों पर जीएसटी के तहत 40 फीसदी टैक्स लगेगा, जबकि बीड़ी पर 18 फीसदी जीएसटी लगाया जाएगा।  एक आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया है। दिसंबर 2025 में केंद्र ने एक नए कानून 'सेंट्रल एक्साइज (अमेंडमेंट) बिल 2025' को मंजूरी दी थी।
एक्साइज ड्यूटी प्रोडक्ट की लंबाई के आधार पर प्रति हजार स्टिक पर 2050 रुपए से 8500 रुपए की रेंज में लगाई जाएगी। यह ड्यूटी मौजूदा टैक्स स्ट्रक्चर के ऊपर अतिरिक्त होगी। सरकार का उद्देश्य तंबाकू उत्पादों पर टैक्स व्यवस्था को और अधिक कड़ा बनाना है।
 
अधिसूचना के अनुसार, तंबाकू और पान मसाला पर लगाए जाने वाले नए कर (लेवी) लागू जीएसटी दरों के अतिरिक्त होंगे। ये नए प्रावधान मौजूदा जीएसटी मुआवजा उपकर (GST Compensation Cess) की जगह लेंगे, जो फिलहाल ‘सिन प्रोडक्ट्स’ पर अलग-अलग दरों पर लगाया जाता है।  Edited by : Sudhir Sharma
 
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