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Last Updated : शनिवार, 28 अक्टूबर 2017 (17:45 IST)

पिकासो का फ्रेंच रिवीयर मैंशन नीलाम

पिकासो का फ्रेंच रिवीयर मैंशन नीलाम - Pablo picasso
पेरिस। पिछले गुरुवार को कला गुरु पाब्लो पिकासो का फ्रेंच रिवीयर मेंशन न्यूजीलैंड के एक फाइनेंशर ने खरीद लिया और इसके लिए उसने 201.00 लाख यूरो की राशि चुकाई। इस तरह न्यूजीलैंड के फाइनेंसर रैयो विदानेज ने फ्रेंच रिवीयर पर पिकासो के मेंशन 201.00 लाख यूरो (या 240 लाख अमेरिकी डॉलर की राशि चुकाई। नीलामी के दौरान सबसे उंची बोली उन्हीं की थी। 
 
एक साइट को संवाददाता ने बताया कि सम्पत्ति की खरीददार के लिए कोई नया खरीददार नहीं आया था और किसी ने भी इतनी बड़ी धनराशि का प्रस्ताव नहीं दिया था। विदित हो कि स्पेनिश पेंटर ने कान्स के करीब रहकर अपने ग्रामीण निवास में वक्त बिताया था। वे वर्ष 1961 से मृत्युपर्यंत वर्ष 1973 तक रहे थे। ऑक्शन मैटेरियल्स के अनुसार मृ्त्यु के समय उनकी उम्र 91 वर्ष की थी।     
 
पिकासो ने इस सम्प‍‍ति को धीरे-धीरे से बढ़ाया था। पिकासो ने वर्षों तक इस संपत्ति, जिसे उन्होंने -मास दे नोट्रे डैम द वे- का नाम दिया था, को बढ़ाया। कुछेक वर्षों के दौरान उन्होंने इसमें एक बड़ा स्टूडियो भी बनवाया। उनके निधन के बाद उनकी पत्नी-जैकलिन रॉक- भी यहीं रहीं और इसी घर में उनका निधन हुआ। उनके नि‍धन के बाद 1986 में घर की सारी चीजें ज्यों की त्यों बनी रहीं। उनके न रहने के बाद भी घर की चीजें वैसी ही बनी रहीं जैसीकि पिकासो के पढ़ने के चश्में भी ठीक वैसे ही रखे थे, जैसे कि उन्होंने छोड़े थे।    
 
यह सारी जानकारी मकान की लिस्टिंग में दर्ज कराई गई थी और घर के नए मालिकों ने बड़े पैमाने पर पुनरुत्थान को अपने हाथों में लिया। घर का प्रमुख भवन 13 हजार वर्गफीट से ज्यादा में फैला हुआ है और यह आठ एकड़ जमीन पर फैला हुआ है। इस इमारत में एक टेनिस कोर्ट, एक स्विमिंग पूल, एक पूल हाउस, एक जिम, एक स्पा, एक गेस्ट हाउस, एक केयरटेकर्स कॉटेज और बगीचे हैं जिन्हें पिकासो की मूल योजना के अनुसार बनाया गया था।     
 
पिछले जून में इस सम्पत्ति को एक नीलामी में करीब 187.75 लाख यूरो में बेचा गया था और तब डॉलर में इसका मूल्य 222.10 लाख था। इस नीलामी से जुड़ दलाल हांस वीनहुइसजसेन का कहना है कि फ्रांसीसी कानूनों के अनुसार कोई भी व्यक्ति नीलामी की प्रारंभिक प्रक्रिया के शुरू होने के बाद   14 दिनों के अंदर फिर से बोली लगा सकता है। लेकिन इस प्रावधान के तहत बोली लगाने वाले को अंतिम नीलामी में बोली गई सर्वाधिक राशि का कम से कम 10 फीसदी बढ़ाकर बोलना होगा। इसके साथ ही बोली लगाने वालों को स्थानीय कोर्ट में कुल लाग का दस फीसदी गारंटी के तौर पर जमा कराना होता है।