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Last Modified: बुधवार, 11 दिसंबर 2019 (15:40 IST)

हाफिज सईद आतंकियों को धन उपलब्ध कराने के मामले में दोषी करार

Hafiz Saeed | हाफिज सईद आतंकियों को धन उपलब्ध कराने के मामले में दोषी करार
इस्लामाबाद। पाकिस्तान में लाहौर की एक आतंकवाद निरोधक अदालत ने मुंबई आतंकवादी हमले के मास्टरमाइंड एवं जमात-उद-दावा प्रमुख हाफिज सईद को आतंकवादियों को धन मुहैया कराने के मामले में बुधवार को दोषी ठहराया।

'डॉन न्यूज' के अनुसार, न्यायाधीश मलिक अर्शद भुट्टा ने सईद और जमात से जुड़े 4 अन्य लोगों को इस मामले में दोषी करार दिया है। न्यायाधीश ने इस एलान के बाद अदालत की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी।

पंजाब पुलिस के आतंकवाद निरोधक विभाग ने 17 जुलाई को सईद और उसके सहयोगियों के खिलाफ पंजाब प्रांत के कई शहरों में आतंकवादियों को धन उपलब्ध कराने के आरोप में 23 मामले दर्ज किए थे।

इसके बाद सईद को गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने शनिवार को इस मामले के एक आरोपी के उपलब्ध न होने के कारण अपना फैसला नहीं सुनाया था।
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