उत्तरप्रदेश में मास्क पहनना अनिवार्य, नहीं पहनने पर होगी कार्रवाई
लखनऊ। कोरोना वायरस की महामारी से प्रदेश की जनता को सुरक्षित करने के लिए योगी सरकार ने आज एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए प्रदेश के समस्त जिलों की जनता को अब मास्क अनिवार्य कर दिया है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि मास्क न लगाने पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।
गुरुवार को कोरोना वायरस के संबंध में प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अमित मोहन प्रसाद ने पत्रकारों को बताते हुए कहा कि उत्तरप्रदेश में अब एपिडेमिक्स एक्ट के अंतर्गत बने रेगुलेशन्स के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर मुंह को कवर करके रखना प्रदेश में अनिवार्य कर दिया गया है इसलिए मास्क जरूर पहनें। बिना मास्क के कहीं पर भी न जाएं।
अगर कोई इसका उल्लंघन करते हुए कोई पाया गया तो उसके पर कानूनी कार्रवाई का भी प्रावधान है। इसे लेकर जल्द ही समस्त जिलों को पत्र जारी कर जिलों में मास्क अनिवार्य करने को आदेशित किया जाएगा।
उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि इस महामारी का इलाज सिर्फ और सिर्फ सोशल डिस्टेंस है और साबुन और पानी से कम से कम 25-30 सेकंड तक बार-बार हाथ धोते रहना, इस संक्रमण से बचाव का बहुत मजबूत तरीका है। तुलसी, अदरक का काढ़ा, अजवाइन का अर्क, गिलोय, गरम पानी आदि का सेवन करें जिससे शरीर की इम्युनिटी बढ़ती है। मैं अपील करना चाहता हूं कि मास्क जरूर पहनें और बिना मास्क के कहीं पर भी न जाएं।