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Last Modified: बुधवार, 22 अप्रैल 2020 (11:11 IST)

UP में विद्यालय प्रबंधन ने परिवहन शुल्क वसूला तो अब खैर नहीं...

Uttar Pradesh School Management
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस (Corona virus) कोविड-19 महामारी से प्रदेश के बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए सरकार के दिशा निर्देश पर प्रदेश के सभी विद्यालय बंद करवाने के निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद से प्रदेश के समस्त विद्यालय बंद हैं, लेकिन इसी दौरान सरकार ने फीस का दबाव विद्यालय प्रबंधन के द्वारा ना बना जाए इसको लेकर भी आदेश जारी किया था।प्रदेश सरकार ने स्कूल प्रबंधन को सख्त निर्देश देते हुए वाहन शुल्क वसूली पर भी रोक लगा दी है, जिसको लेकर सरकार की तरफ से एक आदेश भी जारी किया गया है।

विद्यालय प्रबंधन की ओर से बच्चों के अभिभावकों से वाहन शुल्क वसूली अभियान ने तेजी पकड़ ली थी। जिसे देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूल प्रबंधन को सख्त निर्देश देते हुए वाहन शुल्क वसूली पर भी रोक लगा दी है, जिसको लेकर सरकार की तरफ से एक आदेश भी जारी किया गया है।

मिली जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से उपमुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा के निर्देश पर प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला ने एक पत्र जारी करते हुए समस्त जिलाधिकारी और माध्यमिक शिक्षा विभाग को निर्देशित किया है कि लॉकडाउन के दौरान विद्यालय बंद हैं और सभी छात्र-छात्राएं अपने-अपने घर में हैं इसलिए आपके माध्यम से सभी विद्यालयों को निर्देशित कर दिया जाए कि इस दौरान विद्यालय प्रबंधन की ओर से परिवहन शुल्क न लिया जाए।

यह भी स्पष्ट कर दिया है कि आदेश न मानने वाले विद्यालयों पर कार्यवाही भी की जाए। जिसको लेकर उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने टि्वटर के माध्यम से बयान जारी करते हुए कहा है कि विद्यालयों द्वारा लॉकडाउन की अवधि में विद्यालय बंद रहने तक छात्र-छात्राओं से परिवहन शुल्क न लिया जाए, इस आशय का आदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किया गया है।
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