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Last Modified: मंगलवार, 8 जून 2021 (08:13 IST)

राजस्थान में बदले कोरोना कर्फ्यू के नियम, जानिए क्या है नई गाइडलाइंस...

राजस्थान में बदले कोरोना कर्फ्यू के नियम, जानिए क्या है नई गाइडलाइंस... - new guidelines for corona curfew in Rajasthan
जयपुर। राजस्थान सरकार ने कोरोना संक्रमितों की संख्या व संक्रमण दर में गिरावट को देखते हुए राज्य में लागू लॉकडाउन में और ढील देने का फैसला किया है। आगामी आदेशों तक शुक्रवार शाम 5 बजे से सोमवार प्रातः 5 बजे तक जन अनुशासन साप्ताहिक कर्फ्यू जारी रहेगा। सप्ताह के अन्य दिनों में प्रतिदिन शाम 5 बजे से अगले दिन प्रातः 5 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा।

गृह विभाग ने सोमवार को दिशा-निर्देश जारी किए जो मंगलवार से प्रभावी होंगे। इसके तहत अब राज्य में सरकारी व निजी कार्यालय 50 प्रतिशत कर्मियों की उपस्थिति के साथ शाम 4 बजे तक खोले जा सकेंगे। इसके साथ ही निजी वाहनों से आवागमन में छूट दी गई है।

सार्वजनिक पार्कों में प्रातः 5 बजे से प्रातः 8 बजे तक घूमा जा सकेगा और अनुमत श्रेणी की दुकानें व व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी सोमवार से शुक्रवार प्रातः 6 बजे से सायं 4 बजे तक खुल सकेंगे।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में रविवार को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इस बारे में फैसला किया गया था। इसी क्रम में गृह विभाग ने सोमवार को त्रिस्तरीय जन अनुशासन संशोधित लॉकडाउन 2.0 के दिशा-निर्देश जारी किए।

इसके तहत राज्य में 10 जून से रोडवेज व निजी बसों का संचालन अनुमत होगा। शहर के भीतर चलने वाली सिटी बस एवं मिनी बस सेवा प्रतिबंधित रहेगी। कोई भी व्यक्ति खड़े होकर यात्रा नहीं कर सकेगा। वहीं निजी वाहनों से आवागमन सोमवार से शुक्रवार तक प्रातः 5 बजे से शाम 5 बजे तक अनुमत होगा।

समस्त उद्योग एवं निर्माण से सम्बन्धित इकाइयों में कार्य करने की अनुमति होगी, ताकि श्रमिक वर्ग का पलायन रोका जा सके। कृषि आदान एवं कृषि उपकरणों की दुकानें एवं इनके परिसर, मण्डियां, फल एवं सब्जियों तथा फूल माला की दुकानें, स्ट्रीट वेण्डर, थड़ी, रेहड़ी एवं ठेलों द्वारा अन्य वस्तुओं एवं सामग्री का विक्रय तथा चश्मों की दुकानों को प्रतिदिन प्रातः छह से सायं चार बजे तक खोलने की अनुमति होगी।

वहीं राज्य सरकार ने किसी प्रकार के सार्वजनिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेल-कूद, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक समारोह एवं जुलूस, मेलों तथा हाट बाजार की अनुमति नहीं दी है।

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण की कड़ी तोड़ने के लिए राज्य में 10 मई प्रातः पांच बजे से 24 मई प्रातः पांच बजे तक सम्पूर्ण लॉकडाउन लगाया था। इसे बाद में आठ जून तक बढ़ा दिया गया। इसी बीच दो जून से इसमें ढील देने की घोषणा की थी।

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