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Last Updated : सोमवार, 17 अगस्त 2020 (22:36 IST)

बिहार में कोरोना वायरस के बीच 6 सितंबर तक Lockdown बढ़ाया

बिहार में कोरोना वायरस के बीच 6 सितंबर तक Lockdown बढ़ाया - Lockdown extended till 6 September in Bihar
पटना। बिहार (Bihar news) सरकार ने कोरोना संक्रमण की जारी तेज रफ्तार को देखते हुए रोकथाम और बचाव के लिए लॉकडाउन की अवधि 6 सितंबर तक बढ़ा दी है। गृह विभाग की ओर से सोमवार को जारी आदेश में कहा गया है कि प्रदेश मुख्यालय, जिला मुख्यालय, अनुमंडल मुख्यालय, प्रखंड मुख्यालय और सभी नगरपालिका क्षेत्र में 1 अगस्त से 6 सितंबर तक अतिरिक्त प्रतिबंध जारी रखने का फैसला लिया है।
 
इस अवधि में सभी सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ खुलेंगे। इसके साथ ही निजी क्षेत्र के कार्यालय को भी 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ खोलने के आदेश दिए गए हैं जबकि न्यायिक कार्यों से संबंधित कार्यालय-प्रतिष्ठान पटना उच्च न्यायालय प्रशासन की ओर से जारी दिशानिर्देश के अनुसार कार्य करेंगे। 
 
सभी सरकारी एवं निजी अस्पताल और चिकित्सा से संबंधित उत्पादन तथा वितरण की इकाइयां, दवा दुकान, जांच घर, क्लीनिक, नर्सिंग होम और एंबुलेंस सेवा प्रभावित नहीं होंगी। चिकित्सा सेवा से जुड़े सभी कर्मियों, डॉक्टरों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए यातायात के साधनों के उपयोग की अनुमति होगी। इसके साथ ही पशु चिकित्सा से संबंधित सेवा और प्रतिष्ठान पर भी ऐसा ही प्रावधान लागू रहेगा।
 
गृह विभाग के आदेश में कहा गया है कि ट्रेन और हवाई जहाजों का परिचालन केंद्र सरकार के दिशा-निर्देश के अनुरूप पहले की तरह ही चलते रहेंगे। मालवाहक वाहन, टैक्सी, ऑटोरिक्शा और हाथरिक्शा के परिचालन की अनुमति होगी लेकिन निजी वाहन का परिचालन सिर्फ उन्हीं गतिविधियों के लिए किया जा सकेगा, जिसके लिए लॉकडाउन में अनुमति दी गई है। 
 
सरकारी कार्यालयों के कार्य से संबंधित सरकारी और निजी वाहनों के परिचालन की अनुमति होगी। इसी तरह आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को घर से कार्य स्थल तक जाने के लिए वाहन के इस्तेमाल की अनुमति होगी। सार्वजनिक और निजी बसें नहीं चलेंगी।
 
लॉकडाउन की अवधि में निर्माण कार्य पर कोई रोक नहीं है और ऐसे कार्यों से संबंधित सभी प्रतिष्ठान खुले रहेंगे। साथ ही कृषि कार्य निर्बाध रूप से किए जाएंगे और इससे जुड़ी दुकानें भी खुली रहेंगी। पहले की तरह ही सभी शैक्षणिक संस्थान, प्रशिक्षण, शोध एवं कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। इस दौरान ऑनलाइन एवं दूर शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों के पठन-पाठन का कार्य चलता रहेगा।
 
इस अवधि में सभी पूजा स्थल बंद रहेंगे और किसी भी तरह के धार्मिक आयोजन में लोगों को एकत्रित होने की भी इजाजत नहीं होगी। इसके अलावा कोई सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन भी नहीं होगा। पार्क तथा जिम भी इस अवधि में बंद रहेंगे। पार्क, जिम और शिक्षण संस्थान पहले की तरह ही बंद रखे गए हैं। (वार्ता)