कर्नाटक में कोरोना के 27156 नए मामले, 14 मरीजों की मौत
बेंगलुरु। कर्नाटक में कोरोनावायरस (Coronavirus) कोविड-19 के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 27156 नए मामले सामने आए। इस बीच 14 मरीजों की मौत हो गई। जबकि 7827 मरीज ठीक हुए। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 2,17,297 है।
राज्य में सोमवार को कोरोना के 27,156 नए मामले सामने आए हैं। दूसरी ओर राज्य में ओमिक्रॉन के मामलों की संख्या बढ़कर 766 हो गई है। आज 14 लोगों की मौत हो गई। 7,827 संक्रमितों को ठीक कर छुट्टी दे दी गई। जबकि सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 2,17,297 हो गई है।
वहीं कर्नाटक के राजस्व मंत्री आर. अशोक ने सोमवार को कहा कि कोविड-19 के विशेषज्ञों को आशंका है कि 25 जनवरी को राज्य में कोरोनावायरस कोरोनावायरस (Coronavirus) कोविड-19 संक्रमण अपने चरम पर पहुंच सकता है और उसके बाद इसमें धीरे-धीरे कमी आ सकती है।
मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की अध्यक्षता में कोविड-19 को लेकर हुई बैठक के बाद उन्होंने कहा, विशेषज्ञों का मानना है कि कोविड के मामले 25 जनवरी को चरम पर पहुंच सकते हैं, जिसके बाद ये धीरे-धीरे कम हो जाएंगे। उनका यह भी मानना था कि राज्य को एक दिन में दो लाख नमूनों की जांच को कम करके लगभग 1.5 लाख तक रखना चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादा मदद नहीं हो पा रही है।
नहीं लगेगा लॉकडाउन : मंत्री ने कहा कि सप्ताहांत कर्फ्यू को आगे बढ़ाए जाने के मामले में निर्णय शुक्रवार को होने वाली अगली आपात बैठक में किया जाएगा। उन्होंने हालांकि राज्य में लॉकडाउन की किसी भी संभावना से इनकार कर दिया। अशोक ने कहा, हम सप्ताहांत कर्फ्यू को बढ़ाने के निर्णय के लिए मामलों की संख्या के चरम पर पहुंचने का इंतजार करेंगे, क्योंकि इससे सार्वजनिक जीवन प्रभावित होता है।
उन्होंने 15 से 18 साल के बच्चों के लिए कोविड-रोधी टीकाकरण के मामले में कहा कि बैठक में इसे तेज करने का निर्णय लिया गया। सप्ताहांत कर्फ्यू नहीं लगाने की होटल व्यवसायियों की अपील पर अशोक ने कहा, हम सप्ताहांत के कर्फ्यू को हटाकर होटल व्यवसायियों की मदद करने के लिए 6.5 करोड़ लोगों के जीवन को जोखिम में नहीं डाल सकते हैं। हम कोरोना मामले में विशेषज्ञों, केंद्र सरकार और डब्ल्यूएचओ की सलाह के अनुसार चलेंगे।
इस बीच, बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त कमल पंत ने सोमवार को सीआरपीसी की धारा 144 (1) के तहत जनवरी के अंत तक रैलियों और विरोध प्रदर्शनों तथा शादियों के दौरान खुली जगहों पर 200 से अधिक लोगों और बंद जगहों पर 100 से अधिक लोगों के जमा होने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है।