ट्रेन में यात्रा करने के नए नियम, केवल यह लोग ही कर सकेंगे रेल में सफर...
नई दिल्ली। गृह मंत्रालय ने मंगलवार से शुरू होने वाली ट्रेनों के परिचालन के लिए दिशा निर्देश जारी किए। नए नियमों के तहत केवल कनफर्म ई—टिकट धारकों को यात्रा करने की अनुमति मिलेगी।
रेलवे स्टेशन पर सभी यात्रियों की आवश्यक स्क्रीनिंग की जाएगी, जिन यात्रियों में संक्रमण के कोई लक्षण नहीं पाए जाएंगे, उन्हें यात्रा की अनुमति दी जायेगी।
सभी रेल यात्रियों को स्टेशन के प्रवेश एवं निकास बिंदुओं पर तथा डिब्बों में सैनिटाइजर दिया जायेगा, यात्रा के दौरान मास्क लगाना आवश्यक होगा।
आरपीएफ के महानिदेशक अरुण कुमार ने कहा, 'यात्रियों से ट्रेन के निकलने के समय से 90 मिनट पहले रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के लिए कहा जाएगा।'
उल्लेखनीय है कि भारतीय रेलवे ने 12 मई से 15 जोड़ी ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। नई दिल्ली स्टेशन से डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी को जोड़ने वाली इन ट्रेनों को विशेष ट्रेनों के रूप में चलाया जाएगा।
इन ट्रेनों के लिए आज शाम 4 बजे से IRCTC से बुकिंग की जा सकेगी। इन ट्रेनों में सिर्फ एसी कोच होंगे और किराया भी राजधानी एक्सप्रेस के किराए जितना होगा।