इंदौर। कोरोना की दूसरी लहर के बीच मध्यप्रदेश के तीनों शहर भोपाल, इंदौर और जबलपुर में शनिवार रात 10 बजे से कल सुबह 6 बजे तक कुल 32 घंटे के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। इस दौरान केवल आपात सेवाओं को ही मंजूरी दी गई है। इस बीच इंदौर में दिन चढ़ने के साथ ही पुलिस ने बेवजह घूमने वालों पर सख्ती शुरू कर दी।
लॉकडाउन के दौरान आज इंदौर में सुबह 7 बजते ही चौराहों पर पुलिस की आवाजाही शुरू हो गई थी। लॉकडाउन की शुरुआत में सुबह से तो पुलिस ने लोगों को समझाइश के बाद घर भगाया, लेकिन जैसे-जैसे दिन चढ़ने लगा, उसके बाद बेवजह घूमने वालों पर सख्ती शुरू कर दी गई। बाद में दोपहर होते-होते क्षेत्रों की दुकानों को देखते हुए सभी थानों के जवानों ने मैदान संभाल लिया।
शहर में लॉकडाउन के दौरान लसुड़िया थाने के टीआई इंद्रमणि पटेल ने मोर्चा संभाला और बेवजह घूमने वालों पर सख्ती की। टीआई ने जवानों को निर्देश दिए कि लॉकडाउन का पालन कढ़ाई से करवाएं। हालांकि सुबह 10 बजे तक शहर में सभी जगह पर दूध सप्लाई की हुई।
इस बीच छात्रों को परेशानी न हो इसलिए आई बस और सिटी बस का आवागमन जारी रहा।इंदौर के राजबाड़ा, रीगल, मधुमिलन, नवलखा, भंवरकुआं, पलासिया, गीताभवन, पाटनीपुरा, परदेशीपुरा, विजय नगर, एलाआईजी, विजयनगर जैसे चौराहों पर पुलिस तैनात रही। यहां आने-जाने वाले लोगों को रोककर पूछताछ की गई।
आई कार्ड के साथ ही उचित कारण होने पर पुलिस ने उन्हें जाने दिया, लेकिन जिन्होंने बहाने बनाए उन पर सख्ती की गई।इस बीच किसी ने कहा कि वह शादी में वीडियो शूट करने जा रहा है तो किसी ने कहा कि वह हाउसकीपिंग का काम करता है।
कुछ का कहना था कि वे निगम में काम करते हैं, इस पर अधिकारियों से बात कर उन्हें छोड़ा गया, जबकि बहाने बनाने वालों की बाइक की हवा निकाल दी गई। इसके अलावा कुछ लोगों पर धारा 144 का उल्लंघन करने पर थाने भी भेजा गया है।
लॉकडाउन के दौरान प्रशासन ने दवा की दुकान, अस्पताल, आवश्यक वस्तुओं के थोक परिवहन, औद्योगिक इकाइयों और उनके श्रमिकों व कर्मियों, औद्योगिक कच्चे माल और उत्पाद के परिवहन, बीमार व्यक्तियों, बाहर से आने वाले ट्रक, डंपर, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से आने-जाने की छूट प्रदान की है।
इसके अलावा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को भी छूट रहेगी कि वे अपनी फोटो पहचान पत्र व टिकट दिखाकर आवाजाही कर सकेंगे।हालांकि सभी निजी व शासकीय संस्थाएं, दुकान, होटल, प्रतिष्ठान, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्वीमिंग पूल, सिटी बस, ऑटो, टैक्सी, खुदरा व थोक दुकानें, मार्केट, क्लब, बगीचे, रेस्टारेंट, खानपान की दुकानें, मंडियां, शराब दुकानें, किराना दुकानें, सब्जी दुकानें बंद रहेंगी।