इंदौर में 8 और कंटेनमेंट क्षेत्र प्रतिबंध से मुक्त, हटेगी बैरिकेडिंग
इंदौर। जिला कलेक्टर मनीष सिंह ने शुक्रवार को शहर के 8 और कंटेनमेंट क्षेत्रों को डिनोटिफाइड कंटेनमेंट क्षेत्र के प्रतिबंधों से मुक्त करने की घोषणा की है। इन क्षेत्रों में 21 दिनों के दौरान एक भी कोरोना वायरस (Corona virus) कोविड-19 पॉजिटिव का केस नहीं आया और किसी में भी कोविड-19 के लक्षण देखने को नहीं मिले हैं।
कान्यकुब्ज नगर, ओम विहार, विद्या पैलेस, गुरुकृपा कॉलोनी, सुतार गली, रतलाम कोठी, मिश्रा विहार गीता भवन और 4 जवाहर मार्ग को कंटेनमेंट क्षेत्र से डिनोटिफाइड किया गया है। इन कंटेनमेंट क्षेत्र के संपूर्ण मकानों में हर सदस्य का डॉक्टर एवं आरआईटी टीम द्वारा सर्वे कर लिया गया है। यहां किसी भी व्यक्ति में कोरोना के संभावित लक्षण परिलक्षित नहीं हुए हैं।
इन कंटेनमेंट क्षेत्रों में वृहद सैनेटाइजेशन का कार्य पूर्ण हो चुका है और संपूर्ण रहवासियों को आयुर्वेदिक दवाइयों का वितरण किया जा चुका है। एडीएम द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन के उपरांत इन क्षेत्रों को कंटेनमेंट क्षेत्र से डिनोटिफाइड किया गया है।
बिजली बिल का भुगतान रेडक्रॉस सोसायटी की मद से : कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए होटल एवं मैरिज गार्डन के बिजली बिल का भुगतान रेडक्रॉस सोसाइटी की मद से किए जाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।
उन्होंने बताया कि बिल का भुगतान मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के जनरल मैनेजर संतोष टैगोर द्वारा निर्धारण व प्रमाणीकरण के पश्चात् किया जाएगा। इसके अतिरिक्त ऐसे होटल्स जिसमें डॉक्टर एवं मेडिकल स्टॉफ रूके हैं, उनका भुगतान भी रेडक्रॉस सोसाइटी की मद से किया जा सकेगा।
अरबिंदो अस्पताल (सैम्स) यलो श्रेणी में भी चिन्हित : अरबिंदो अस्पताल (सैम्स) कोविड-19 वायरस से मिलते-जुलते लक्षण वाले मरीजों के इलाज के लिए यलो श्रेणी में भी चिन्हित किया गया है। यह अस्पताल कोविड-19 वायरसग्रस्त मरीजों के इलाज के लिए रेड श्रेणी में भी चिन्हित है।
कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि कोविड-19 वायरस से मिलते-जुलते लक्षण वाले मरीजों हेतु एक व्यवस्थित ओपीडी अरबिंदो अस्पताल में संचालित की जाएगी, जिससे कि पीड़ित मरीज यहां आकर ओपीडी में बैठे हुए चिकित्सकों को अपनी समस्या बता सकें।
इंदौर में आटा चक्की संचालित करने की छूट : कलेक्टर मनीष सिंह ने आमजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इंदौर नगर निगम सीमा क्षेत्र में आटा चक्की को सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक संचालित करने की छूट प्रदान की है। सायंकाल 5 बजे आटा चक्की का संचालन बंद करना अनिवार्य होगा।
आटा चक्की संचालक अपने संस्थान पर अधिकतम दो कर्मचारी लगा सकेंगे तथा उन्हें मास्क व अन्य सावधानियों का पालन जैसे समय-समय पर सैनेटाइजर से हाथ सैनेटाइज करना अनिवार्य होगा।
आटा चक्की संचालक को भी मास्क पहनना एवं समय-समय पर सैनेटाइजर से हाथ साफ करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। इस दौरान लोगों को गेहूं पिसवाने जाने हेतु पृथक से पास बनवाने की आवश्यकता नहीं होगी।