शुक्रवार, 8 नवंबर 2024
  • Webdunia Deals
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. कोरोना वायरस
  4. 1 week curfew in Dehradun from 26 April
Last Modified: रविवार, 25 अप्रैल 2021 (21:41 IST)

देहरादून में 26 अप्रैल शाम 7 बजे से 1 हफ्ते का कर्फ्यू

देहरादून में 26 अप्रैल शाम 7 बजे से 1 हफ्ते का कर्फ्यू - 1 week curfew in Dehradun from 26 April
देहरादून। देहरादून के जिलाधिकारी डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि कोरोनावायरस (Coronavirus) कोविड-19 संक्रमण में हो रही निरन्तर वृद्धि के फलस्वरूप जन सुरक्षा हित में पूर्व पारित आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुए नगर निगम देहरादून ऋषिकेश एवं छावनी परिषद गढीकैन्ट और क्लेमेंन्टाउन के क्षेत्र हेतु आदेश पारित किए गए हैं। 26 अप्रैल 2021 (सोमवार) की सायं 7 बजे से 3 मई 2021 (सोमवार) प्रातः 5 बजे तक जनपद देहरादून के नगर निगम ऋषिकेश, देहरादून एवं छावनी परिषद गढीकैन्ट और क्लेमेंन्टाउन क्षेत्रान्तर्गत पूर्णतः कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान निजी वाहनों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।

कर्फ्यू के दौरान फल, सब्जी की दुकानें, डेरी, बेकरी, अंडा, मीट-मछली वैध (लाइसेंसधारी) की दुकानें, राशन की दुकानें, सरकारी सस्ता गल्ला की दुकानें तथा पशुचारा की दुकानें अपरान्ह 4 बजे तक ही खुली रहेंगी। पैट्रोल पम्प व गैस आूपर्ति तथा दवा की दुकानें पूरे समय खुली रह सकेंगी।

आवश्यक सेवा से जुड़े वाहनों तथा सरकारी वाहनों को केवल ड्यूटी हेतु आवागमन में छूट होगी। हवाई जहाज, ट्रेन तथा बस यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आवागमन में छूट होगी। शादी और सम्बन्धित समारोह में प्रवेश करने के लिए बैंकेट हॉल/सामुदायिक हॉल और विवाह समारोह से सम्बन्धित व्यक्तियों/ वाहनों की आवाजाही हेतु प्रतिबन्धों के साथ छूट रहेगी समारोह स्थल पर 50 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नही होंगे।

सार्वजनिक हित के निर्माण कार्य चलते रहेंगे तथा इनसे जुड़े हुए कार्मिक एवं मजदूरों को तथा निर्माण सामग्री के वाहनों को आवागमन में छूट रहेगी। औद्योगिक इकाइयों तथा इनके वाहन व कार्मिकों को आने-जाने की छूट होगी। रेस्टोरेन्ट तथा मिठाई की दुकानों से होम डिलिवरी की छूट रहेगी।

शवयात्रा से सम्बन्धित वाहनों को छूट रहेगी तथा अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं हो सकेंगे। केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के अधीन समस्त शासकीय तथा अशासकीय कार्यालय (आवश्यक सेवा के कार्यालय को छोड़कर) बंद रहेंगे। मालवाहक वाहनों के आवागमन में छूट रहेगी। वास्तविक रूप से चिकित्सालय उपचार हेतु जाने वाले व्यक्तियों के वाहनों को आवागमन में छूट रहेगी।
सार्वजनिक वाहनों यथा बस, टैक्सी, टैम्पो, थ्री व्हीलर, विक्रम आदि का आवागमन प्रतिबन्धित रहेगा। कोविड-19 जांच एवं टीकाकरण हेतु निकटवर्ती केन्द्र तक आवागमन में छूट होगी। पोस्ट ऑफिस तथा बैंक यथा समय खुले रहेंगे। 26 अप्रैल को बाजार सायं 5 बजे तक खुले रहेंगे तथा सायं 7 बजे से पूर्व की भांति रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा।
जनपद देहरादून के अन्य स्थानों पर पूर्व आदेश 21 अप्रैल 2021 यथावत लागू रहेगा। कर्फ्यू के दोरान कर्फ्यू पास स्मार्ट सिटी की वेबसाइट http://smartcitydehradun.uk.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। जिलाधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में गाइडलाइन का कड़ाई से पालन करवाने के साथ ही कोविड किट वितरित करने, आवश्यकतानुसार कोविड किट की मांग करने तथा क्षेत्र में अवस्थित चिकित्सालयों एवं ऑक्सीजन डीलर्स का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लेने के निर्देश दिए।
उन्होंने निर्देश दिए कि जनपद में ऑक्सीजन सिलेंडर, दवाइयों का किसी भी दशा में निर्धारित मूल्य से अधिक बिक्री न हो, यदि कोई ऐसा करता पाया जाए तो सम्बन्धित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवाने हुए विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाए।
ये भी पढ़ें
CoronaVirus Live Updates : ऑक्सीजन को लेकर केंद्र सरकार के नए निर्देश, कर्नाटक में कोरोना के 34000 नए मामले