अब्दुल्ला आजम को अब 2 पासपोर्ट मामले में सजा, 50 हजार का जुर्माना
Abdullah Azam news in Hindi : सपा नेता आजम खां के बेटे और 2 पैन कार्ड मामले में 7 साल की सजा काट रहे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को रामपुर की अदालत ने 2 पासपोर्ट केस में भी 7 साल की सजा सुनाई है। उन पर 50 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है।
भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने 2019 में सिविल लाइंस थाने में अब्दुल्ला आजम के खिलाफ दो पासपोर्ट का मामला दर्ज कराया था। उनका आरोप था कि अब्दुल्ला आजम के पास 2 पासपोर्ट हैं। इसमें से एक पासपोर्ट का इस्तेमाल वह विदेश यात्रा में भी कर चुके हैं।
आरोप लगाया गया था कि अब्दुल्ला आजम ने असत्य विवरण अंकित पासपोर्ट संख्या जेड 4307442 बनवाया है जो जिसका दुरुपयोग किया जाना भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471 तथा पासपोर्ट अधिनियम की धारा -12(1) एके अन्तर्गत दंडनीय अपराध है।
इस मामले में दर्ज मुकदमे को निरस्त करने को लेकर अब्दुल्ला आजम ने सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया था लेकिन वहां से उन्हें राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस मामले की सुनवाई फिर से शुरू हुई।
सुनवाई के लिए पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को वर्चुअल माध्यम से कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम को दोषी करार देते हुए सात साल की सजा सुनाते हुए 50 हजार रुपए जुर्माना लगाया।
edited by : Nrapendra Gupta