Last Modified: पटियाला ,
मंगलवार, 2 मई 2017 (06:46 IST)
खालिस्तानी आतंकवादी गोल्डी बरी
जिले की एक अदालत ने वर्ष 2010 में हुए विस्फोट के एक मामले में खालिस्तान टाइगर फोर्स के आतंकवादी रमनदीप सिंह गोल्डी को सबूतों के अभाव के कारण सोमवार को बरी कर दिया।
बचाव पक्ष के वकील बीएस सोढ़ी ने बताया कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रविदीप सिंह हुंदाल ने गोल्डी को यह राहत दी। इससे पहले, अभियोजन पक्ष अदालत को यह नहीं समझा पाया कि प्रत्यक्षदर्शियों को अपना बयान दर्ज कराने में इतना अधिक समय क्यों लगा।
पटियाला शहर के व्यस्त बाजार वाले आर्य समाज इलाके में 20 अप्रैल 2010 को भीषण विस्फोट हुआ था जिसमें दो पुलिस कर्मियों सहित सात लोग घायल हो गए थे। पंजाब पुलिस ने वर्ष 2014 में मलेशिया से गोल्डी को गिरफ्तार किया था। इससे पहले मामले के अन्य सभी आरोपी भी बरी किए जा चुके हैं। (भाषा)