चंदा कोचर ऋण धोखाधड़ी मामले में जेल से रिहा
मुंबई। ऋण धोखाधड़ी मामले में जमानत मिलने के बाद ICICI बैंक की पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक चंदा कोचर को मुंबई में जेल से रिहा किया गया।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को सोमवार को जमानत दे दी थी। हाईकोर्ट ने कहा कि यह गिरफ्तारी कानून के मुताबिक नहीं है।
उल्लेखनीय है कि साल 2012 में ICICI बैंक ने वीडियोकॉन ग्रुप को 3,250 करोड़ का लोन दिया था। इसमें चंदा के पति दीपक कोचर की 50 फीसदी हिस्सेदारी थी। वहीं लोन दिए जाने के बाद ये नॉन-परफॉर्मिंग एसेट (NPA) हो गया और बाद में इसे बैंक फ्रॉड घोषित किया गया।
चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को दिसंबर 2022 को CBI ने गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने यह गिरफ्तारी वीडियोकॉन-आईसीआईसीआई बैंक धोखाधड़ी केस में की थी। जब यह फ्रॉड सामने आया था उस वक्त चंदा कोचर बैंक की सीईओ थीं।
Edited by : Nrapendra Gupta