मंगलवार, 15 अक्टूबर 2024
  • Webdunia Deals
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. center
Written By
Last Updated : मंगलवार, 10 अगस्त 2021 (21:30 IST)

Twitter ने ‘प्रथम दृष्टया’ नए IT नियमों का पालन किया, केंद्र सरकार ने अदालत को दी जानकारी

केंद्र ने अदालत से कहा, Twitter ने प्रथम दृष्टया नए आईटी नियमों का पालन किया | center
नई दिल्ली। केंद्र ने मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि ट्विटर ने प्रथम दृष्टया नए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों का पालन करते हुए एक मुख्य अनुपालन अधिकारी (सीसीओ), निवासी शिकायत अधिकारी (आरजीओ) और नोडल संपर्क अधिकारी (एनसीपी) की स्थायी तौर पर नियुक्ति कर दी है।

 
न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की एकल पीठ को अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल चेतन शर्मा ने यह जानकारी दी। इस पर न्यायमूर्ति पल्ली ने केंद्र को इस मामले में अपना रुख स्पष्ट करते हुए दो सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। पीठ ने यह आदेश अमेरिका स्थित सोशल मीडिया मंच द्वारा आईटी नियमों का पालन नहीं करने का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया।

 
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने कहा कि कानून का अनुपालन करते हुए मुख्य अनुपालन अधिकारी (सीसीओ), निवासी शिकायत अधिकारी (आरजीओ) और नोडल संपर्क अधिकारी (एनसीपी) को नियुक्त किया गया है। अदालत ने कहा कि आईटी नियमों के अनुपालन पर ट्विटर का हलफनामा आखिरकार रिकॉर्ड में दर्ज है।

 
अदालत में ट्विटर का पक्ष रखने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता साजन पूवैया ने कहा कि कंपनी ने सीसीओ, आरजीओ और एनसीपी के पदों के लिए स्थायी अधिकारियों की नियुक्ति की है। ये अधिकारी पूर्णकालिक आधार पर काम करेंगे और वे कानून के अनुसार कार्यों को करने में पूरी तरह सक्षम हैं। साजन पूवैया ने कहा कि अदालत ने हमारा काफी समर्थन किया है।

आखिरकार हमने स्थिति ठीक कर दी है। अब इन पदों पर स्थायी तौर नियुक्ति कर दी है। अदालत ने 28 जुलाई को, ट्विटर द्वारा सीसीओ पद पर की गई नियुक्ति को लेकर नाराजगी व्यक्त की थी और कहा था कि सोशल मीडिया मंच नए आईटी नियमों का अनुपालन नहीं कर रहा। केंद्र ने भी दावा किया था कि ट्विटर नियमों का घोर उल्लंघन कर रहा है।(भाषा)