डॉन के आंसू, 10 साल की सजा सुनते ही रो पड़ा मुख्तार अंसारी
गाजीपुर। उत्तर प्रदेश में गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने 1996 में गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज हुए 5 मामलों में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को दोषी ठहराते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने अंसारी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। बताया जा रहा है कि सजा सुनते ही डॉन अंसारी की आंखों आंसू आ गए।
यूपी के गाजीपुर में वर्ष 1996 में सदर कोतवाली में मुख्तार अंसारी और भीम सिंह के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। यह मामला एमपी-एमएलए कोर्ट में विचाराधीन था। अदालत ने भीम सिंह को भी 10 साल की सजा सुनाई है। इस मामले में 12 दिसंबर को ही जिरह और गवाही पूरी हो गई थी। अदालत ने फैसले के लिए 15 दिसंबर की तारीख तय की थी।
ईडी ने भी किया था गिरफ्तार : इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन के एक मामले में गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया था। उस समय अंसारी को प्रयागराज की एक अदालत में पेश किया गया था। 5 बार के पूर्व विधायक अंसारी उत्तर प्रदेश के बांदा की जेल में बंद है।
संघीय जांच एजेंसी ने नवंबर में प्रयागराज में अपने कार्यालय में पूछताछ के बाद उनके विधायक बेटे अब्बास अंसारी को भी गिरफ्तार कर लिया था। इससे पहले मुख्तार अंसारी के रिश्तेदार आतिफ रजा को गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाए जाने के बावजूद पेश न होने पर मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसान अंसारी के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी कराया था।
मुख्तार अंसारी के खिलाफ धन शोधन का मामला उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज कई प्राथमिकियों से निकला है। इसके अलावा विकास कंस्ट्रक्शंस नामक कंपनी के खिलाफ दो प्राथमिकियां दर्ज की थीं जिसे अंसारी की पत्नी, आतिफ रजा समेत दो रिश्तेदार तथा अन्य लोग चला रहे थे।
मुख्तार अंसारी जमीन हथियाने, हत्या और वसूली समेत अन्य आरोपों पर उनके खिलाफ दर्ज कम से कम 49 आपराधिक मामलों के संबंध में ईडी की जांच के घेरे में हैं। वह हत्या के प्रयास और हत्या समेत कई मामलों में उत्तर प्रदेश में मुकदमों का सामना कर रहे हैं। ईडी ने इस साल मुख्तार अंसारी की 1.48 करोड़ रुपए की 7 अचल संपत्ति जब्त की थी।