चंडीगढ़ पर क्या कोई नया बिल ला रही है मोदी सरकार, गृह मंत्रालय ने दिया जवाब
Chandigarh news in hindi : चंडीगढ़ को लेकर नया संविधान संशोधन प्रस्ताव संबंधी खबरों से पंजाब में राजनीतिक माहौल गरमा गया। राज्य की लगभग सभी पार्टियों ने इसका विरोध किया। इस बीच गृह मंत्रालय ने साफ कर दिया कि संसद के शीतकालीन सत्र में चंडीगढ़ को लेकर कोई बिल नहीं लाया जा रहा है।
गृह मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि चंडीगढ़ की शासन व्यवस्था में किसी भी प्रकार का बदलाव करने या पंजाब और हरियाणा के साथ उसके पारंपरिक संबंधों को प्रभावित करने की कोई बात नहीं है। मंत्रालय ने लोग से अपील की कि इस विषय पर चिंता की आवश्यकता नहीं है। चंडीगढ़ के हितों को ध्यान में रखते हुए सभी हितधारकों से व्यापक चर्चा के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा।
केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार, चंडीगढ़ के लिए सिर्फ केंद्र सरकार की तरफ से कानून बनाने की प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रस्ताव अभी विचाराधीन है और इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। मंत्रालय ने यह भी साफ कर दिया कि आने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में इस संबंध में कोई बिल लाने की सरकार की मंशा नहीं है।
आप, कांग्रेस और अकाली दल ने केंद्र पर चंडीगढ़ की स्थिति बदलने का आरोप लगाते हुए कड़ा विरोध दर्ज कराया था। दावा किया जा रहा था कि केंद्र सरकार ने एक प्रस्ताव रखा है कि चंडीगढ़ को संविधान के अनुच्छेद 240 के दायरे में शामिल किया जाए। अनुच्छेद 240 के तहत राष्ट्रपति को अधिकार होता है कि वह केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीधे नियम और कानून बना सके।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया था कि प्रस्तावित संशोधन बिल चंडीगढ़ पर पंजाब के अधिकार को कमजोर करेगा।
edited by : Nrapendra Gupta