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मालेगांव बम धमाके मामले में दो आरोपियों को मिली जमानत

Malegaon bomb blast
मुंबई। एक विशेष एनआईए अदालत ने यहां 2008 के मालेगांव बम धमाके मामले के दो आरोपियों को जमानत दे दी। एनआईए अदालत के न्यायाधीश एसडी टेकाले ने साजिश के आरोपों का सामना कर रहे सुधाकर चतुर्वेदी और सुधाकर द्विवेदी ऊर्फ शंकराचार्य को जमानत दे दी।
 
दोनों पर अन्य लोगों के साथ साजिश के लिए हुई बैठकों में शामिल होने का आरोप है। इन बैठकों में ही आतंकी हमले की कथित साजिश रची गई थी। इस मामले में दो प्रमुख आरोपियों साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टि. कर्नल श्रीकांत पुरोहित को पहले ही जमानत दी जा चुकी है।
 
बंबई उच्च न्यायालय ने इस साल के शुरू में ठाकुर को जमानत दी जबकि पुरोहित को उच्चतम न्यायालय ने पिछले महीने जमानत दी। यहां से करीब 200 किलोमीटर दूर नासिक जिले के मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को एक मोटरसाइकिल पर रखे गए बम में हुए धमाके में छ: लोगों की मौत हो गई थी जबकि करीब 100 अन्य घायल हो गए थे। (भाषा) 
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