कठुआ कांड में फैसला, पठानकोट कोर्ट ने 6 को दोषी करार दिया
श्रीनगर। कठुआ में मासूम बालिका के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में पठानकोट कोर्ट ने सोमवार को 7 में से 6 आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने सांझीराम, दीपक खजूरिया, आनंद दत्ता और प्रवेश, तिलकराज और सुरेन्द्र को अदालत ने दोषी करार दिया है। विशाल को बरी कर दिया गया।
आरोपों के मुताबिक पिछले वर्ष 10 जनवरी 2018 को अगवा की गई 8 वर्ष की बच्ची को कठुआ जिले के एक गांव के मंदिर में बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। उसे 4 दिन तक बेहोश रखा गया और बाद में उसकी हत्या कर दी गई।
पुलिस की अपराध शाखा ने इस मामले में ग्राम प्रधान सांजी राम, उसके बेटे विशाल, किशोर भतीजे तथा उसके दोस्त आनंद दत्ता को गिरफ्तार किया था। मामले में 2 विशेष पुलिस अधिकारियों दीपक खजूरिया और सुरेंद्र वर्मा को भी गिरफ्तार किया गया। मामले में रोजाना आधार पर सुनवाई पड़ोसी राज्य पंजाब के पठानकोट में जिला और सत्र अदालत में पिछले साल जून के पहले सप्ताह में शुरू हुई थी।
जिला और सत्र न्यायाधीश ने 8 आरोपियों में से 7 के खिलाफ दुष्कर्म और हत्या के आरोप तय किए हैं। उच्चतम न्यायालय ने मामले को जम्मू-कश्मीर से बाहर भेजने का आदेश दिया था। इसके बाद जम्मू से करीब 100 किलोमीटर और कठुआ से 30 किलोमीटर दूर पठानकोट की अदालत में मामले को भेजा गया।