JNU की ओपन-बुक एक्जाम, अदालत ने यूनिवर्सिटी से मांगा जवाब
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मानसून सेमेस्टर में ‘ऑनलाइन ओपन बुक’ या ‘घर से ही परीक्षा’ देने के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर विश्वविद्यालय से जवाब मांगा है।
न्यायमूर्ति राजीव शकधर ने 2 याचिकाओं के संबंध में जेएनयू प्रशासन को नोटिस जारी किया है। इस मामले की सुनवाई 6 अगस्त को होगी।
अदालत ने कहा कि फिलहाल परीक्षाएं बोर्ड ऑफ स्टडीज ऑफ द स्कूल्स और विशेष सेंटरों की बैठक में तय किए गए प्रमुख बिंदुओं के हिसाब से ही होंगी, क्योंकि मानसून सेमेस्टर को जल्द से जल्द पूरा करना है।
न्यायाधीश ने याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए मुख्य बिंदुओं का संज्ञान लिया। याचिका में पूछा गया है कि क्या जेएनयू परीक्षाएं वैकल्पिक व्यवस्था के जरिए ले सकता है, जिसकी जांच अदालत द्वारा किए जाने की जरूरत है।