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Last Modified: नई दिल्ली , शुक्रवार, 8 दिसंबर 2017 (14:20 IST)

राहत, PAN को आधार से जोड़ने की तारीख बढ़ी

राहत, PAN को आधार से जोड़ने की तारीख बढ़ी - Date for joining Aadhar and pan increased
नई दिल्ली। सरकार ने स्थायी खाता नंबर (पैन) को आधार से जोड़ने की अंतिम तिथि तीन महीने बढ़ाकर अगले वर्ष 31 मार्च कर दी है।
 
महाधिवक्ता केके वेणुगोपाल ने गुरुवार को उच्चतम न्यायालय में इस मामले से जुडी सुनवाई के दौरान बताया था सरकार विभिन्न सेवाओं और कल्याण योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार को आवश्यक बनाने की अंतिम तिथि को 31 मार्च तक बढ़ाएगी। यह तीसरा मौका है जब सरकार ने निजी करदाताओं के पैन नंबर को आधार से जोड़ने के लिए समय सीमा में बढ़ोतरी की है। 
 
वित्त मंत्रालय की तरफ से शुक्रवार को जारी बयान में कहा गया है कि यह सामने आया है कि कुछ करदाताओं ने अभी तक पैन को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया को पूरा नहीं किया है। इसे देखते हुए यह फैसला किया गया है। पहले इसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2017 थी। इसे अब बढ़ाकर 31 मार्च 2018 कर दिया गया है।
 
देश में कुल 33 करोड़ पैन धारक हैं जिसमें से पिछले महीने तक 13.28 करोड़ पैनधारकों ने आधार को जोड़ा है। सरकार ने अगस्त में चार माह के लिए समय सीमा को बढ़ाया था। 
 
उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान कहा था कि वह आधार को आवश्यक बनाए जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर पांच सदस्यीय संविधान पीठ का गठन कर सकता है। (वार्ता)
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