गुरुवार, 25 अप्रैल 2024
  • Webdunia Deals
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Change in Pension rules
Written By
Last Updated : बुधवार, 2 जून 2021 (15:22 IST)

सावधान, पेंशन नियमों में बड़ा बदलाव, भारी पड़ सकती है सोशल मीडिया पर पोस्टिंग

सावधान, पेंशन नियमों में बड़ा बदलाव, भारी पड़ सकती है सोशल मीडिया पर पोस्टिंग - Change in Pension rules
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने पेंशन नियमों में संशोधन किया है। इसके मुताबिक अब खुफिया या सुरक्षा से संबंधित संगठनों से रिटायर्ड अधिकारी बिना इजाजत कोई भी चीज सोशल मीडिया पर प्रकाशित नहीं कर सकेंगे।
 
नए नियमों के अनुसार, अब किसी भी खुफिया या सुरक्षा से संबंधित संगठन के अधिकारियों को किसी भी कंटेंट को प्रकाशित करने के लिए उन्हें पूर्व अनुमति लेनी होगी। बिना इजाजत सामग्री पब्लिश करने पर उनकी पेंशन रोक दी जाएगी।
 
संशोधित नियमों के अनुसार, जिम्मेदार अधिकारी को यह तय करने का अधिकार होगा कि प्रकाशन के लिए प्रस्तावित सामग्री संवेदनशील है या असंवेदनशील है। क्या यह संगठन के क्षेत्राधिकार में आता है या नहीं।
 
नियमों के अनुसार, अगर गलत पोस्ट से संगठन की छवि खराब होती है तो गलत सामग्री परोसने वाले अधिकारियों की पेंशन तत्काल प्रभाव से रोक दी जाएगी।
 
इन संस्थानों पर लागू होगा नियम : संशोधित नियम इन संस्थानों के लोगों पर लागू किया गया है। इंटेलीजेंस ब्यूरो, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग,  सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलीजेंस ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, सीबीआई, राजस्व खुफिया निदेशालय, एविएशन रिसर्च सेंटर के कर्मचारियों पर यह नियम लागू होगा।
साथ ही स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, इंडो-तिब्बत बॉर्डर पुलिस, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, असम राइफल्स, सशस्त्र सीमा बल, स्पेशल ब्रांच (सीआईडी), अंडमान और निकोबार, क्राइम ब्रांच-सीआईडी-सीबी, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, बॉर्डर रोड़ डेवलपमेंट बोर्ड और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के कर्मचारियों पर भी यह नियम लागू होंगे।